हरदा | |
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरदा श्री संजय गुप्ता ने कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एंव बचाव को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश 27 जून 2021 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये 07 जुलाई 2021 तक की वृद्धि की है। शेष आदेश यथावत रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा । |
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