रायसेन | 07-जून-2021 |
भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनाथ बच्चों के पालन पोषण हेतु संचालित योजनाओं में जिलें में निवासरत ऐसे बच्चें जिनकी आयु 0 से 18 वर्ष के मध्य हो, एवं उनके माता-पिता दोनो की मृत्यु हो गई हो, ऐसे अनाथ बच्चों का पालन-पोषण करने वाले अभिभावक बच्चों कार्यालय जिला बाल संरक्षण अधिकारी एवं कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना में कार्यालयीन दिवसों मे सम्पर्क कर सकते है तथा चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 (टोल फ्री) पर सूचना दे सकते है। |
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