भिण्ड | 27-फरवरी-2021 |
कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने प्रभारी अधिकारी लोक सेवा प्रबंधन विभाग श्री उदय सिंह सिकरवार के प्रतिवेदन एवं सीईओ जिला पंचायत श्री आईएस ठाकुर की अनुशंसा उपरांत जिले में संचालित 4 लोक सेवा केन्द्रों भिण्ड ग्रामीण, मेहगांव, गोहद एवं अटेर पर अर्थदंड अधिरोपित किया है। लोक सेवा केंद्र मेहगांव को जिला प्रबंधक लोक सेवा की केंद्र विजिट 05 जनवरी एवं 27 जनवरी के निरिक्षण उपरांत लोक सेवा केन्द्र का आरएफपी अनुबंध अनुसार संचालन ना किए जाने एवं शिकायतकर्ता श्री अनूप शर्मा की शिकायत जिसमे केंद्र द्वारा आवेदन ना लेने एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेहगांव के प्रतिवेदन जिसमें एसडीएम के मार्क करने उपरांत भी आवेदन नहीं लिया गया था पर लोक सेवा केंद्र मेहगांव पर 1000 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया। लोक सेवा केन्द्र अटेर को कलेक्टर के आदेेश की अव्हेलना करने पर जिसमें आदेश एवं 3 रिमाइंडर दिए जाने उपरांत भी आज दिनांक तक लोक सेवा केंद्र पर आधार पंजीयन एवं अपडेशन केंद्र हेतु आपरेटर की जानकारी नही भेजी गई एवं सीएससी मैनेजर श्री पंकज शर्मा के प्रतिवेदन जिसमें केन्द्र को सीएससी केंद्र के रुप में विकसित करने हेतु रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया एवं ना ही समन्वय किया गया इस हेतु लोक सेवा केंद्र अटेर पर 500 रूपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। लोक सेवा केन्द्र गोहद को लोक सेवा प्रबंधक के निरीक्षण उपरान्त पाई गई कमियों एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद के प्रतिवेदन उपरांत केन्द्र पर 500 रूपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। लोक सेवा केन्द्र भिण्ड ग्रामीण को अपर कलेक्टर भिण्ड एवं सीईओ जिला पंचायत के निरीक्षण प्रतिवेदन में परिलक्षित कमियां, आबेदक श्री ओम प्रकाश दुबे की शिकायत पर लोक सेवा केन्द्र ग्रामीण पर 500 रूपए का अर्थदंड अधिरोपित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया की लोक सेवा केन्द्र के संचालन में परिलक्षित हुई कमियां/अनियायमित्ता के फलस्वरूप लोक सेवा केंद्र के संचालन बावत आरएफपी अनुबंध की कंडिकाओं का स्पष्ट उलंघन है अनुबंध की कंडिका 9 के निहित प्रावधान अनुसार शक्तियों का प्रयोग करते हुए अर्थदंड अधिरोपित करने के कार्यवही की जाती है एवं जिला अंर्तगत संचालित समस्त लोक सेवा केन्द्रों को शख्त चेतावनी दी जाती है की केंद्रों का संचालन अनुबंध शर्तों के अनुसार करें। अर्थदंड की राशि जिला ई गवर्नेंस सोसायटी के खाते में सात दिवस में जमा करके लोक सेवा प्रबंधन कार्यालय को सूचित करने एवं समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्रभारी अधिकारी लोक सेवा को लोक सेवा केन्द्रों की सतत निगरानी रखने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अपने कार्यक्षेत्र अन्तर्गत लोक सेवा केन्द्रों का सतत निरीक्षण करने एवम जिला प्रबंधक लोक सेवा को लोक सेवा केन्द्रों के निरिक्षण करने एवं प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। |
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