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हार्वेस्टर के पंजीयन हेतु अनिवार्य रूप से अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष पंजीयन आवेदन प्रस्तुत करें- जिला परिवहन अधिकारी गेहूं की कटाई जमीन से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई से करना होगा

 

हरदा | 25-फरवरी-2021
    जिला परिवहन अधिकारी  श्री जगदीश सिंह भील  ने हरदा जिले के समस्त हार्वेस्टर संचालकों एवं अन्य राज्यों से आने वाले समस्त हार्वेस्टर संचालकों को सूचित किया है कि गेहूं एवं अन्य फसल की कटाई का समय आ गया है। सभी हार्वेस्टर संचालक एवं एजेंट अपने हार्वेस्टर के पंजीयन हेतु अनिवार्य रूप से अपने क्षेत्र खिरकिया, टिमरनी तथा हरदा के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष पंजीयन आवेदन प्रस्तुत करें। तकनीकी उपकरण जैसे भूसा बारीक करने वाली मशीन पहले से ही फिट होना चाहिए। प्रत्येक हार्वेस्टर में अग्नि शमन यंत्र होना अनिवार्य है तथा कलेक्टर श्री संजय गुप्ता के निर्देशानुसार गेहूं की कटाई जमीन से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई से करना होगा। कोई भी हार्वेस्टर अधिक ऊंचाई से फसल काटते हुए पाया जावेगा, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। भूसा मशीन हार्वेस्टर के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें। जिससे खेत में अपशिष्ट के रूप में निकलने वाले नरवाई नहीं बचेगी और आगजनी की घटना भी नहीं होगी। हरदा जिले में पंजीकृत हार्वेस्टर वाहन स्वामी और मध्य प्रदेश के बाहर से आने वाले हार्वेस्टर संचालक को अपने-अपने वाहनों के साथ वाहन के आवश्यक दस्तावेज साथ में रखना अनिवार्य होगा। बिना पंजीयन के हार्वेस्टर संचालित करते पाए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जावेगी।

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