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कलेक्टर द्वारा खनिज के अवैध परिवहन एवं उत्खनन के 15 प्रकरणों में 988520 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित

 

शहडोल | 
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह ने आज जिले में कोयला एवं खनिज एवं कोयला के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के 15 प्रकरणों में जिला खनिज अधिकारी शहडोल के प्रस्ताव अनुसार 988520 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। खनिज एवं कोयला के जिन अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वालों के विरूद्व कार्यवाही की गई है उनमें प्रवीण सिंह को 20 हजार रूपये, दीपक सिंह बघेल को 20500 रूपये, शक्ति सिंह को 25000 रूपये, लक्ष्मण बैगा को 10 हजार रूपये, रामावतार गुप्ता को 37500 रूपये, बद्रीप्रसाद पाण्डेय को 34200 रूपये, काजू सिंह आत्मज बोहर सिंह को 15800 रूपये, रीतेष शुक्ला को 37500 रूपये, मुमतांज अहमद को 37500 रूपये, कमलेष यादव को 200000, मुन्नालाल केवट को 200000 रूपये, मुन्ना लाल केवट केा 200000 रूपये, अन्नू गौतम को 120000 रूपये, सतेन्द्र कुमार यादव को 10000 तथा टीकमदास यादव को 20520 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

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