दमोह | |
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा जारी निर्देशो के तहत जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह के मार्गदर्शन में जिला दमोह एवं तहसील न्यायालय, हटा, पथरिया,तेंदूखेड़ा में आँनलाईन वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत के आयोजन हेतु जिला स्तर पर 04 खण्डपीठ व तहसील हटा हेतु 02 व तहसील पथरिया व तेंदूखेड़ा हेतु 01-01 इस प्रकार कुल 08 खण्डों का गठन किया गया। जिसमें दो-दो सुलहकर्ता सदस्यों की नियुक्ति की गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह ने जानकारी देते हुये बताया नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना के 01 प्रकरणों में 1,70,000/- के अवार्ड पारित किये गये,जिसमें कुल 04 व्यक्ति लाभान्वित हुये। धारा 138 एनआई एक्ट अंतर्गत 02 प्रकरण में 95,500/- की वसूली की गई जिसमें 03 व्यक्ति लाभान्वित हुये, 01 दांडिक प्रकरण जिसमे 02 व्यक्ति लाभान्वित हुए, सिविल सूट ए के 02 प्रकरण में 43,407/- की राशि का अवार्ड पारित हुआ जिसमें 24 व्यक्ति लाभान्वित हुये तथा विद्युत के लंबित 29 प्रकरणों का निराकरण हुआ। इस प्रकार कुल 35 प्रकरण में कुल 3,08,907/- की वसूली हुई। विशेष प्रकरण स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत की खण्डपीठ पीठासीन अधिकारी श्री रवि नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह के न्यायालय में धारा 138 एनआई एक्ट का प्रकरण 07 सितम्बर 2020 को परिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसे आज वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से स्थाई निरंतर लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण 2 माह से कम अवधि में किया गया। |
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