दमोह | 29-नवम्बर-2020 |
जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने समाज विरोधी एवं आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक श्री हेमंत चौहान के प्रतिवेदन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 03 अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। उन्होंने करीम खान पिता हजरत खान निवासी ग्राम रनेह थाना रनेह को आगामी 03 माह अर्थात 90 दिवस, कल्लू ऊर्फ समशेर पिता चेनू कुरैशी साकिन कसाई मंडी, थाना कोतवाली दमोह को आगामी 06 माह अर्थात 180 दिवस तथा प्रेमसींग लोधी साकिन ग्राम चौरई थाना दमोह देहात को आगामी 03 माह अर्थात 90 की कालावधि तक के लिये दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु पाबंद किया है। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि करीम खान इस अवधि में प्रत्येक सोमवार को अनुविभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) हटा के न्यायालय में, कल्लू ऊर्फ समशेर प्रत्येक बुधवार को अनुविभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) दमोह तथा प्रेमसींग प्रत्येक गुरूवार को दोपहर 12 से 1 बजे के मध्य अनुविभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) दमोह के न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। संबंधित दिवसों में शासकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में उपस्थिति दर्ज करायेगा तथा सामान्य नागरिक की भांति नेक चाल चलन बनाकर रखेगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है। |
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