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मतदान दिवस के मद्देनजर प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी "बमौरी विधानसभा उप निर्वाचन 2020"

गुना | 31-अक्तूबर-2020
 



 

   विधानसभा उप निर्वाचन 2020 अंतर्गत -028 बमौरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 03 नवंबर 2020 को प्रात: 07:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान समाप्ति के समय 48 घंटे पूर्व से तथा मतदान के दिन शांतिपूर्णं, निष्‍पक्ष एवं स्‍वतंत्र निर्वाचन संपन्‍न कराने हेतु सभी प्रकार के माध्‍यमों से चुनाव प्रचार धारा 128 लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्‍तम द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेश में उन्‍होंने निर्देशित किया है कि कोई भी व्‍यक्ति या अवांछनीय तत्‍व मतदाताओं को अवैधानिक रूप से दुष्‍प्रेरित करने का प्रयास राजनैतिक लाभ प्राप्‍त करने हेतु न करें। इस उद्देश्‍य से उन्‍होंने उक्‍त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा शांतिपूर्णं, स्‍वतंत्र एवं निष्‍पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए तत्‍काल प्रतिबंधात्‍मक आदेश प्रसारित किये हैं। जारी आदेश 01 नवंबर 2020 की सांय 6 बजे से 04 नवंबर 2020 की रात्रि 11:59 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
    इस आशय के जारी आदेश में उन्‍होंने प्रचार अवधि समाप्त होने के तत्काल पश्चात ऐसा व्यक्ति या राजनैतिक प्रतिनिधि/पार्टी कार्यकर्ता या अन्य व्यक्ति जो बाहर से निर्वाचन कार्य हेतु लाये गये है और उस विधानसभा क्षेत्र के वोटर नहीं है, वह उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं रह सकते है। उन्हें तत्काल संबंधित विधानसभा क्षेत्र को छोड़ना होगा। धर्मशाला, लॉज, होटल, रिसोर्ट, मैरिज गार्डन, परिणय वाटिका पर सतत् निगरानी एवं आने वाले सभी आगंतुकों की जानकारी देनी होगी। संबंधित थाना प्रभारी इसका पालन उक्त परिसरों का निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे तथा ठहरने वालों का सत्यापन करेंगे। कोई भी व्यक्ति या वाहन मतदान वाले दिन सील्ड की गई अन्तर प्रदेशीय या अन्तर राज्यीय सीमाओं में यथा उपबंधित के अतिरिक्त प्रवेश नहीं करेगा।
    चैक पोस्ट में तैनात बल व्यक्तियों की पहचान की जांच तथा उनका सत्यापन करेगा। पुलिस तथा आबकारी विभाग अवैध मदिरा के भण्डारण, विकय व निर्माण पर कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलायेंगे तथा घोषित शुष्क दिवसों का पूर्णरूपेण पालन करायेंगे।
    कोई भी व्यक्ति 01 नवंबर 2020 को सायं 06:00 बजे से (मतदान समाप्त होने वाली अवधि के 48 घंटे पूर्व) किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। मतदान के समापन के लिये नियत समय के 48 घंटे पूर्व से किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपिनियन पोल का कोई भी परिणाम किसी भी तरीके से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जायेगा।
    कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार के राजनैतिक प्रचार हेतु दीवार लेखन, भित्तिचित्र का निशान, झण्डा, बैनर नहीं लगायेगा और न लगाने का प्रयास ही करेगा।
    केवल मतदान के दिवस हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक वाहन, एक वाहन उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए तथा एक वाहन उसके कार्यकर्ताओं हेतु (कुल 03) की अनुमति प्रदान की जायेगी। उपर्युक्त वाहनों का उपयोग संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में विधिवत अनुमति प्राप्त संबंधित व्यक्ति ही कर सकेंगे, अन्य नहीं। लेकिन ये सभी वाहन मतदान केन्द्र से 200 मीटर के भीतर नहीं आ पायेंगे। उपर्युक्त तीन वाहनों के लिये अभ्यर्थी को अपने रिटर्निग ऑफिसर से पूर्व में विधिवत अनुमति लिया जाना आवश्यक है। अनुमति दिये गये प्रत्येक वाहन में 05 या 05 से अधिक व्यक्ति (चालक सहित) नहीं बैठेंगे। दिये गये वाहन अनुज्ञा को सामने विण्ड स्क्रीन में मूलतः (कलर्ड फोटोकॉपी नहीं) चिपकाकर प्रदर्शित करनी होगी। निर्वाचन प्रचार हेतु समस्त अनुमतियाँ (वाहन सहित) दिनांक 01 नवंबर 2020 को सांय 06:00 बजे से स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी। यदि अभ्यर्थी निर्वाचन क्षेत्र में अनुपस्थित है, तो उसको आंवटित वाहन का उपयोग कोई अन्य व्यक्ति नहीं करेगा। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए सभी व्यक्तियों को फेस मास्क एवं ग्लब्ज पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही मतदान केन्द्रों पर भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करना होगा। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल, एजेण्ट किसी भी प्रकार से वोटरों का परिवहन नहीं करेंगे न ही निःशुल्क वाहन की सुविधा उपलब्ध करायेंगे। यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 133 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (5) के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में होकर दण्डनीय है। यह हर प्रकार के वाहनों, टैक्सियों, निजी वाहनों, ट्रकों, ट्रेक्टरों, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मोटर साईकिल, मिनी बस, सायकल रिक्शा, सायकल इत्यादि पर भी लागू होगा। इस प्रकार के वाहनों की तत्काल जब्ती की कार्यवाही की जाएगी।
    मतदान दिवस के दिन किसी भी प्रकार से मतयाचना करना प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी मतदान केन्द्र के 100 मीटर में कर्तव्यबद्ध अधिकारियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा सेल्युलर फोन, वायरलेस, दूरभाष का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी मतदान केन्द्र से बाहर अभ्यर्थियों द्वारा जारी की जाने वाली पर्चियाँ किसी दल या अभ्यर्थी के चुनाव चिन्ह के बिना होंगी तथा सारी श्‍वेत पर्चियां रहेंगी। कोई भी अभ्यर्थी मतदान केन्द्र के 200 मीटर के भीतर कोई बूथ स्थापित नहीं करेगा। 200 मीटर की परिधि के बाहर स्थापित बूथ में प्रत्येक अभ्यर्थी एक टेबल तथा दो कुर्सियां (बिना तम्बू के लगेंगी)। टेबिल पर एक बैनर 3 फुट x 1.5 फुट का लगाया जा सकता है। बूथों में लगाये व्यक्ति अपने साथ अपना मतदाता पहचान पत्र रखेंगे।
    मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर कोई भी सशस्त्र व्यक्ति (अधिकृत सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर) प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा में संलग्न सुरक्षाकर्मी को मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन के संचालन नियम 49-घ के तहत केवल पात्र व्यक्ति ही मतदान केंद्र के भीतर प्रवेश करेंगे तथा यथास्थिति उनको प्रदत्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों को विहित रूप से प्रदर्शित करेंगे। मीडिया के व्यक्ति किसी भी मतदान प्रक्रिया की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं करेंगें जिससे मतदान की गोपनीयता प्रभावित होती हो।
    उन्‍होंने आदेशित किया है कि पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर व्यय अनुवीक्षण तंत्र तथा विभिन्न व्यय अनुवीक्षण की टीमों जैसे एफएसटी, एसएसटी को 24 घण्टें प्रभावशील रखेंगे तथा उनको सुदृढ़ करेंगें। मतदान केंद्र में पी.डब्ल्यू.डी. वोटर्स को उनकी व्हील चेयर या ट्रायसायकिल को मतदान केंद्र के भीतर ले जाने की अनुमति रहेगी। निर्वाचन व्यय निगरानी की समस्त टीमों फ्लाईंग स्कॉड (एफएसटी), सटेटिक सर्विलेंस इत्यादि टीमों द्वारा 08-08 घण्टों की पारियों में चौबीसों घण्टे निगरानी की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
    संबंधित रिटर्निंग अधिकारी मतदान दिवस की शिकायतों के निपटाने हेतु ठोस तंत्र तथा शिकायत अनुवीक्षण तंत्र को चौबीसों घण्टे प्रभावशील रखेंगे तथा 30 मिनट के भीतर शिकायत का निराकरण सुनिश्चित करेंगे। मतदान के दिन अर्थात् 03 नवंबर 2020 को सरकारी वाहनों/सरकारी कार्यों में संलग्न वाहनों के परिवहन में कोई रोक नहीं रहेगी। निर्वाचन कार्य हेतु सरकारी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा उपयोग लिये जा रहे वाहन पर भी कोई रोक नहीं रहेगी। मतदान के दिन अर्थात् 03 नवंबर 2020 को पब्लिक ट्रॉरपोर्ट कैरेज से सबंधित वाहन, जो निर्धारित रूट एवं निर्धारित टर्मिनी में दौडते हैं, वाहनों के परिवहन किये जा सकेंगे। अनिवार्य सेवाओं यथा-डाकघर, रेल, डेयरी, हॉस्पिटल, पानी टेंकर, बिजली, एंबूलेंस, पुलिस, फायरबिग्रेड, निर्वाचन कार्य में संलग्न वाहन तथा अन्य सरकारी सेवाओं में संलग्न वाहन। मालवाहक गाडियाँ जिनमें सामग्री भरे हों तथा यात्री न हों। रोगी, बूढे तथा निःशक्त व्यक्ति को उनके व्यक्तिगत कारणों से ले जा रहे वाहन। निजी वाहनों का उनके स्वामी द्वारा निजी उपयोग, जिनका निर्वाचन से सम्बंध नहीं है। वाहन स्वामियों द्वार या तो स्वामी के लिये या अपने परिवार के सदस्यों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिये मतदान केन्द्र पर जाने के लिये निजी वाहन का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यह वाहन किसी मतदान केन्द्र के 200 मीटर के अंदर नहीं जा सकता है। रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड तथा अस्पताल जाने के लिये टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, आदि की यात्राऐं, जिन्हें टाला नहीं जा सकता है।
    चुनाव संबंधी समाचारों के कव्हरेज के लिये मीडिया प्रतिनिधि का वाहन की अनुमति नियमानुसार संबंधित रिटर्निग अधिकारी द्वारा दी जायेगी। उपरोक्त प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / व्यक्तियों के विरूद्ध धारा-188 भारतीय दण्ड विधान व अन्य विधिक प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। जारी आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(2) के अन्तर्गत उक्त आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है।
    आदेश का प्रचार प्रसार सम्यक रूप से स्थानीय भाषा में संबंधित तहसीलदार आज ही अपने क्षेत्रान्तर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। जारी आदेश निर्वाचन कार्य एवं कानून व्यवस्था में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी, मतदान दल, पुलिस अधिकारी, अर्द्धसैनिक बल, सभी प्रकार के पुलिस बल, विशेष पुलिस अधिकारी, इत्यादि पर लागू नहीं होगा। साथ ही उपर्युक्त, निर्देशों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय IX A तथा मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के तहत कार्रवाई किया जाकर उनके वाहन को नियमानुसार राजसात किये जाने की कार्रवई की जाएगी।
    जारी आदेश 01 नवंबर 2020 को सांय 6 बजे से लागू होकर 04 नवंबर 2020 को रात्रि 11:59 बजे तक प्रभावशील रहेगा।


 



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