
कार्यपालन अभियंता मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड शहडोल ने जानकारी दी है कि उपभोक्ता बिजली बिलों का संपूर्ण भुगतान करना सुनिश्चित करें क्योंकि बिजली विभाग द्वारा शक्ति अपनाते हुए बिजली बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं की विद्युत लाइन काटी जा रही है एवं काटी गई विद्युत लाइन पुनः जोड़कर विद्युत का अनाधिकृत उपयोग पाए जाने पर उनके विरुद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135/138 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं की बकाया राशि का तत्काल भुगतान करना सुनिश्चित करें एवं विद्युत विच्छेदन एवं न्यायालय कार्यवाही से बचना सुनिश्चित करेगें।
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