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सहायक संचालक आदिवासी विकास डॉ.प्रयास कुमार प्रकाश को आरोप पत्र जारी

शहडोल | 


 

    कमिश्नर शहडोल संभाग श्री नरेश पाल द्वारा सहायक संचालक आदिवासी विकास जिला शहडोल डॉ. प्रयास कुमार प्रकाश को आरोप पत्र जारी किया गया है। आरोप पत्र संलग्न करते हुये सहायक संचालक आदिवासी विकास डॉ प्रयास कुमार प्रकाश के विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 14 के तहत विभागीय जांच संस्थित  की जाना प्रस्तावित की गई है। अधिरोपित किए गए आरोपों के संबंध में अपना लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुति हेतु  15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये है। डॉ. प्रयास अपने बचाव में कोई तथ्य साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत करना चाहते हैं यदि हां तो सूची प्रस्तुत करें। प्रस्तावित विभागीय जांच के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि आरोप पत्र आदि के प्रति आप की ओर से लिखित प्रतिवाद नियत समय अवधि में प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह माना जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
   कमिश्नर द्वारा आरोप पत्र में उल्लेख है कि शासन की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना डा. प्रयास द्वारा मध्य प्रदेश राष्ट्रीय ईसाई महासंघ प्रदेश, उपाध्यक्ष क्रिश्चियन यूथ यूनियन का संभागीय संरक्षक आशा किरण अनाथालय कटनी, संभागीय संरक्षक सदस्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य एवं नेशनल मिशनरी सोसाइटी का आजीवन सदस्य की सदस्यता ग्रहण की गई। जिसकी सूचना विभाग को नहीं दी गई और ना ही अपेक्षा अनुसार शासन से अनुमति ली गई। इस प्रकार आपके द्वारा शासकीय कर्मचारी होते हुए भी शासन के नियम निर्देशों का पालन नहीं किया गया। डॉ. प्रयास द्वारा भारतीय क्रिस्टीज सेवक समाज मद्रास द्वारा रामाबाई अस्पताल के परिसर में उपलब्ध भूमि के सुरक्षा देखभाल हेतु आप को संरक्षक नियुक्त किया गया था, किंतु उक्त परिसंपत्ति की देखभाल ना कर शहडोल जिले के भू-माफियाओं के साथ मिलकर उक्त संस्था की भूमि का अवैधानिक रूप से विक्रय अनुबंध कर ट्रस्ट की जमीन को खुर्द बुर्ज किया गया, चल अचल संपत्ति का क्रय विक्रय एवं पट्टा लीज आदि प्राप्त करने की अनुमति विभाग से नहीं ली गई और ना ही विभाग को सूचना दी गई। 22 अगस्त 2020 को कमिश्नर कार्यालय द्वारा आरोप पत्र ज्ञाप जारी किया जा कर तीन दिवस के अंदर जवाब प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए थे। किंतु आरोप पत्र ज्ञाप का उत्तर प्रस्तुत ना कर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश निर्देश की अवहेलना की गई। इस प्रकार आपने मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 3 के उप नियम 1 के खंड-(।)(।।)(।।।) का उल्लंघन कर स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।
डॉ. प्रयास द्वारा शासकीय सेवक होते हुये, शासन की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना क्रिश्चियन यूथ यूनियन का संभागीय संरक्षक शहडोल संभाग आशा किरण अनाथ आश्रम कटनी में संरक्षक सदस्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संघ का सदस्य मध्यप्रदेश गौ सेवा संघ संभागीय अध्यक्ष शहडोल नेशनल मिशनरी सोसाइटी आजीवन सदस्य की सदस्यता भी ग्रहण की गई है। जिसकी सूचना पैतृक विभाग को नहीं दी गई और न ही उक्त संस्थाओं की सदस्यता लेने के पूर्व शासन अथवा विभाग से अनुमति लेना उचित समझा गया, जबकि मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 16 (1) एवं (2) में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व अनुज्ञा अभी प्राप्त किए बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह कोई कारोबार या व्यापार नहीं करेगा तथा किसी सामाजिक या खैराती (चौरिटेबल) प्रकृति के क्रियाकलापों में भाग नहीं लेगा फिर भी आपके द्वारा शासकीय सेवक के कर्तव्य के विपरीत कार्य किया गया। भारतीय क्रिस्चियन सेवक समाज मद्रास द्वारा जिला मुख्यालय शहडोल में बुढार रोड स्थित आराजी खसरा क्रमांक 61/2 रकबा 0.88 एकड़, खसरा क्रमांक 65/3 रखवा 0.95 एकड़ एवं खसरा क्रमांक 93/23 रकबा 1.17 एकड़  रामाबाई अस्पताल परिसर में उपलब्ध भूमि की सुरक्षा एवं देखभाल हेतु आपको संरक्षक (केयर.- टेकर) नियुक्त किया गया था। किंतु उक्त ट्रस्ट की संपत्ति की देखभाल न कर शहडोल जिले के भू माफियाओं के साथ मिलकर संस्था की भूमि का विक्रय अनुबंध कर संस्था की जमीन को अवैधानिक रूप से खुर्द बुर्द कर आपने 06  लोगों को प्रथक प्रथक दिनांको द्वारा पट्टा लीज अवधि 29 वर्ष 11 माह हेतु दिया गया। उप पंजीयक सोहागपुर जिला शहडोल के पत्र क्रमांक 97 दिनांक 25 अगस्त 2020 द्वारा पुष्टि की गई है। उक्त भूमियों को अवैधानिक रूप से पट्टा लीज कर अनैतिक रूप से वित्तीय लाभ प्राप्त किया गया। संस्था की जमीन के संबंध में आपके द्वारा संरक्षक नियुक्त किए जाने संबंधी प्रस्तुत दस्तावेज संदेहास्पद हैं। जिसके आधार पर ट्रस्ट की भूमि को क्रय विक्रय पट्टा लीज आदि का अनुबंध करने की अधिकारिता आपको न होने पर भी अनैतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कूट रचित कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर ट्रस्ट का संरक्षक बनकर कूट रचित दस्तावेज के आधार पर लोकहित में बने ट्रस्ट (रामाबाई हॉस्पिटल) को बाधित कर लोकहित को प्रभावित किया गया जिसके लिए डॉ.प्रयास उत्तरदायी हैं। भुईबांध में स्थित आराजी खसरा नंबर 65/3 रकबा 2000 वर्ग फिट भूमि का पट्टा लीज पत्नी श्रीमती सुलोचना स्वर्णा प्रकाश के नाम की गई जिसकी अनुमति विभाग प्रमुख से प्राप्त नहीं किया गया और ना ही प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति पर चल अचल संपत्ति अर्जित किए जाने संबंधी जानकारी विभाग को प्रस्तुत की गई, जबकि मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-19 के तहत जंगम स्थवर एवं मूल्यांकन संपत्ति का विवरण प्रत्येक शासकीय सेवक पहली बार नियुक्ति होने पर विवरण देगा साथ ही प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति पर जानकारी प्रस्तुत करेगा तथा शासकीय सेवक विहित प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना ना तो स्वयं अपने नाम से या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के नाम पर पट्टा बंधक क्रय विक्रय दान द्वारा या अन्यथा कोई भी स्थवर संपत्ति ना तो अर्जित करेगा और ना उसे हस्तांतरित करेगा। किंतु विभागीय अनुमति प्राप्त ना कर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से ना कर स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही बरती गई है। उक्त कृत्य शासकीय नियमों के विरुद्ध है। आपको कार्यालय ज्ञाप क्रमांक/ तीन-1/ स्थापना/ 2020/ 4373 शहडोल दिनांक 22 अगस्त 2020 द्वारा आरोप पत्र जारी किया जा कर तीन दिवस के अंदर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे किंतु अपने पत्र दिनांक 26 अगस्त 2020 द्वारा जारी आरोप ज्ञापन (कारण बताओ सूचना) के संबंध में उत्तर प्रस्तुत ना कर वर्णित आरोप बिंदु के संबंध में साक्ष्य सूची गवाहों की सूची आपके द्वारा चाही गई है, जबकि जारी कारण बताओ सूचना के संबंध में चाहे गए अभिलेखों का कोई संबंध नहीं है फिर भी अनावश्यक रूप से अभिलेखों के मांग कर आज दिनांक तक कारण बताओ सूचना का जवाब नहीं दिया गया है। इस प्रकार डॉ. प्रयस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश एवं निर्देश की अवहेलना की गई है जो आपकी हठ धर्मिता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार डॉ. प्रयास द्वारा ने उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम- 3 के उप नियम 1के खंड़ (।) (।।) (।।।) का उल्लंघन कर स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

 



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