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लोक आदालत में 2274690 रूपये का एवार्ड राशि पारित हुई

शहडोल | 


 

    ‘‘न्याय सबके लिये’’ की अवधारणा को साकार रूप प्रदान करने के लिये दिनांक 26.09.20 को जिला शहडोल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर.के. सिंह के निर्देशन में स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु 8 खण्डपीठों का गठन किया गया था। जिसमें से 2 जिला न्यायालय शहडोल में 2 खण्डपीठ तहसील न्यायालय ब्योहारी में, 2 खण्डपीठ तहसील न्यायालय बुढ़ार में तथा 2 खण्डपीठ जयसिंहनगर में गठित की गई। लोक अदालत में जिला शहडोल के अंतर्गत लोक अदालत में रखे गए मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में से कुल 75 प्रकरण लोक अदालत में रेफर किये गये थे जिसमे से 7 प्रकरणों में कुल मिलाकर 1567000/-रूपये का एवार्ड पारित किया गया । धारा 138 के अंतर्गत 34 रैफर प्रकरणों में 5 प्रकरण निराकृत हुये तथा 707690/-रूपये की राशि के एवार्ड  पारित किये गये। न्यायालय में लंबित आपराधिक समनीय मामलों में 23 प्रकरण रखे गये जिसमें से 2 का निराकरण राजीनामा के आधार पर हुआ । वैवाहिक प्रकरणों के निराकरण हेतु 38 प्रकरण रखे गये जिसमें से 3 प्रकरण राजीनामा के आधार पर निराकृत हुये और 57 लोग लाभांवित हुये । कुल मिलाकर न्यायालय में लंबित प्रकरणों में 222 प्रकरण रखे गये जिसमें से 21 प्रकरण निराकृत हुये तथा 2274690/-रूपये का एवार्ड राशि पारित हुई। 
    अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुढ़ार के न्यायालय में लंबित एक हिन्दू विवाह अधिनियम से संबंधित प्रकरण बबलू रजक बनाम राखी रजक में पक्षकारों को विशेष समझाईश दी गई तथा हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत वैवाहिक संबंधों का पुनर्स्थापन कराया गया।



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