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विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति, "मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना" के आवेदन आमंत्रित, आवेदन 15 जुलाई तक होंगे प्राप्त

बड़वानी | 13-जून-2020
 



    सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बताया कि ‘‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना’’ अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बड़वानी  द्वारा योजनान्तर्गत व्यवसाय करने के इच्छुक हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।
   सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाओं में हितग्राही द्वारा आयकर दाता न होने का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ स्केन करावे। हितग्राही को 5वीं पास होना अनिवार्य है। हितग्राही को स्वरोजगार योजना हेतु डिजीटल स्थाई जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परियोजना प्रारूप, उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए। योजना में ऋण 50 हजार से 10 लाख तक स्वीकृत किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आर्थिक कल्याण योजना के लिए बी.पी.एल. कार्ड धारक होना अनिवार्य है, ऋण योजना 50 हजार तक स्वीकृत किए जाएंगे।



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