दतिया | 01-जून-2020 |
जिला आपूति अधिकारी दतिया ने उचित मूल्य दुकानों से पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से प्रत्येक पात्र हितग्राही का आधार लेकर शत प्रतिशत राशन उपलब्ध कराने के समिति प्रबंधकों, शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं, प्रबंधक सहकारी उपभोक्ता भंडार एवं प्रबंधक विपणन सहकारी संस्था को निर्देश दिए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी ने इनसे कहा है कि किसी भी स्थिति में ऑफलाइन वितरण समक्ष अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिला आपूर्ति अधिकारी की बगैर अनुमति के वितरण नहीं किया जावे तथा पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से ही वितरण किया जावे। यदि उनके द्वारा ऑफलाइन वितरण किया जाता है तो ऐसे उपभोक्ताओं की प्रमाणित सूची ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के विक्रेता सूची अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय तथा जिला मुख्यालय नगरीय क्षेत्र की सूची जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय दतिया के यहां प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जावे। जिससे ऑफलाइन सामग्री प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं से पूछताछ कर कथन दर्ज करते हुए वितरण का सत्यापन किया जा सके। अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाकर, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। |
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