Ticker

6/recent/ticker-posts

शहर के ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में आड़-ईवन फार्मूले पर प्रात: 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी दुकानें रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा रात्रिकालीन कर्फ्यू जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश जारी

जबलपुर | 


 

     जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने सोमवार एक जून से जबलपुर शहर के ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में आड़-ईवन फार्मूले के तहत सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की है।  इस बारे में श्री यादव ने आज रविवार की शाम आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है।
     जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जबलपुर जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू अब प्रतिदिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि में आम लोगों का आवागवन प्रतिबंधित रहेगा। केवल अति आवश्यक सेवाओं जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर निगम, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारियों को केवल ड्यूटी के प्रयोजन से रात्रिकालीन कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है। लेकिन ऐसे कर्मचारियों को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।
     आदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत रेल्वे स्टेशन से आने वाली सवारियों को गन्तव्य तक पहुंचाने के लिए केवल प्री-पेड (प्लेटफार्म क्रमांक-एक एवं छह) सवारी ऑटो रिक्शा एवं ओला कैब जैसे टैक्सी सर्विसेज के संचालन को भी अनुमति दी गई है। लेकिन ऐसे ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी में वाहन चालक के अलावा पीछे की सीट पर केवल दो सवारियों को ही बैठाने की अनुमति होगी।
     जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन से अनलॉक-वन के बारे में दिशा-निर्देश प्राप्त होने पर विभिन्न छूटों के संदर्भ में विस्तृत आदेश पृथक से शीघ्र ही जारी किया जायेगा।  तब तक पूर्व में जारी आदेशों के अंतर्गत आड़-ईवन प्रणाली तथा अन्य सभी अनुमतियां यथावत प्रभावी रहेंगी।



Ad Code

Responsive Advertisement