रीवा | 18-जून-2020 |
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत नि:शुल्क प्रवेशित छात्रों के फीस प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव में छात्रों के नाम के सामने उनके अभिभावक का संपर्क सूत्र/मोबाइल नंबर अनिवार्यत: प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने बताया कि राज्य शासन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक निजी विद्यालयों में न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को नि:शुल्क नामांकित किये जाने का प्रावधान है तथा जिनकी फीस शासन द्वारा वहन की जायेगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालयों में अवकाश होने की स्थिति में इन आवेदनों का परीक्षण किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है अत: फीस प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव के साथ छात्र के अभिभावक का संपर्क सूत्र अनिवार्यत: प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। विद्यालयों द्वारा फीस प्रतिपूर्ति प्रस्ताव में उक्त संपर्क सूत्र न होने पर समस्त जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय की होगी। |
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