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कोविड-19 महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला बंदियो से जिला न्यायाधीश ने की चर्चा समस्यायें सुनीं

राजगढ़ | 13-जून-2020
 



 

    विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा महिला एवं बच्चों के अधिकार से संबंधित दिशा-निर्देश के पालन में जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री प्रभात कुमार मिश्रा द्वारा कोविड-19 महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला जेल राजगढ़ का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला बंदियों से चर्चा कर विधिक समस्याओं की जानकारी ली तथा जेल प्रशासन द्वारा महिला बंदियों को दिये जा रहे। भोजन, चाय, नाश्ता, अच्छी गुणवत्ता का मिल रहा है या नहीं, महिला बंदियों से पूछा साथ ही महिला बंदियों की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस कर्मचारी सदैव उपलब्ध रहते हैं या नहीं की जानकारी भी महिला बंदियों से ली। महिला बंदियो ने बताया कि, उन्हें खाने पीने, सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है। जिला न्यायाधीश द्वारा बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराये जाने संबंधी प्रावधानों के बारे में भी बताया।
   जिला न्यायाधीश के समक्ष वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ सजायाफ्ता महिला बंदियों ने अपनी जमानत माननीय उच्च न्यायालय से करवाने के लिए निवेदन किया गया। जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा जेल अधीक्षक जिला जेल राजगढ़ को निर्देशित किया गया कि, सजायाफ्ता बंदियों के अपील प्रकरणों का केस स्टेटस की जानकारी उच्च न्यायालय की बेवसाईट से पता करके बंदियो को उनके प्रकरण की स्थिति से नियमित रूप से अवगत कराया जावे एवं यदि बंदियों के पास उनके अधिवक्ताओं दूरभाष नंबर हों तो, उनसे चर्चा कर जमानत कार्यवाही के संबंध में आगामी कार्यवाही की जावे। ऐसी महिला बंदी जो पैरोल की पात्र हों इसके संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। जेल अधीक्षक से महिला एवं बच्चों को जेल प्रशासन द्वारा प्रदान की जा रहीं सुविधायें जैसे चिकित्सा, शिक्षा, आहार, फल, दूध आदि की जानकारी प्राप्त की। इसी प्रकार विचाराधीन महिला बंदियों की भी समस्यायें माननीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री प्रभात कुमार मिश्रा तथा श्री शेख सलीम अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ ने सुनीं और संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों को समस्याओं के निराकरण करने के निर्देश दिये जाकर कानूनी सलाह दी।
    वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान श्री फारूक अहमद सिद्दीकी जिला विधिक सहायता अधिकारी, विमल कुमार मंगल सहायक ग्रेड-3, श्री विकास सिंह जेल अधीक्षक, श्री प्रवीण मालवीय सहायक जेल अधीक्षक जिला जेल राजगढ़ एवं सिस्टम ऑफिसर मिलिंद जोगी भी उपस्थित थे।
 



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