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कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए दिशा-निर्देश जारी जिले में रात्रि 09 बजे से प्रातः 05 बजे तक अत्यावश्यक सेवाओं को छोडकर शेष गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी, कलेक्टर ने दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के अधिकारियों को दिए निर्देश

रायसेन | 01-जून-2020
 



 

    जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय की गाईड लाईन तथा मप्र शासन के गृह विभाग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका शुक्ला, सीईओ जिला पंचायत श्री अवि प्रसाद एवं सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी अधिकारियों को दिए हैं।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 30 मई 2020 के आदेश द्वारा कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 30 जून 2020 तक के लिए बढ़ाया है तथा पूर्व से प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ करने के दिशा-निर्देश दिए हैं। राज्यों को उनके यहां जमीनी स्थितियों का आकलन कर कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर चिन्हित गतिविधियों को प्रतिबंधित करने या सशर्त संचालन के निर्देश दिए गए हैं। राज्य शासन द्वारा 15 जून 2020 तक के लिए अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिनके तहत राज्य के अंदर तथा बाहर से आने-जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। अन्तर्राज्यीय बसों का संचालन 07 जून तक बंद रहेगा।
राज्य के भीतर इंदौर, उज्जैन तथा भोपाल संभाग के सभी जिलों में यात्री बसों का संचालन 07 जून 2020 तक बंद रहेगा। लेकिन फैक्ट्री संचालन तथा निर्माण कार्यो में लगे मजदूरों के परिवहन के लिए लगी बसें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। प्रदेश के शेष सात संभागों में यात्री बसों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ किया जाएगा। इंदौर, भोपाल एवं उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में स्थित शासकीय एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ एवं अन्य स्थानों पर कर्मचारियों की पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी।
इसी प्रकार स्कूल, कॉलेज शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी लेकिन 12वी बोर्ड की परीक्षाएं स्कूल शिक्षा विभाग के प्रसारित कार्यक्रम अनुसार सम्पन्न होगीं। इसी प्रकार इंदौर, उज्जैन, बुरहानपुर नगर निगम एवं नीमच नगरपालिका की सीमा क्षेत्र में बाजार एवं बाजार परिसर में स्थित 25 प्रतिशत दुकानें, भोपाल नगर निगम की सीमा क्षेत्र में 33 प्रतिशत दुकानें तथा देवास, खण्डवा नगर निगम एवं धार नगरपालिका की सीमा क्षेत्र में 50 प्रतिशत दुकानें रोटेशन के आधार पर बारी-बारी से खुलेंगी। लेकिन स्टेण्ड एलोन दुकानें, राज्य शासन द्वारा लायसेंस प्राप्त दुकानें, मोहल्ले की दुकानें, रहवासी परिसर में स्थित दुकानें तथा बाजारों/बाजार परिसर में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। इन नगर निगम/नगरपालिका की सीमा के बाहर स्थित सभी प्रकार की दुकानें सामान्य स्थिति में खुली रहेंगी। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष समस्त गतिविधियां रात्रि 09 बजे से सुबह 05 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगी।

एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास या अनुमति की आवश्यकता नहीं

वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा लॉकडाउन को शिथिल करने के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के किसी भी जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए किसी भी प्रकार के पास एवं अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार मध्यप्रदेश राज्य से बाहर जाने व मध्यप्रदेश राज्य में अन्य प्रदेश से आने के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन किसी व्यक्ति को अपनी सुविधा के लिए ई-पास की आवश्यकता महसूस होती है तो वह www.mapit.gov.in/COVID-19 में सम्पूर्ण विवरण के साथ जानकारी भरते ही स्वमेव ई-पास जारी हो जाएगा जिसका प्रिंटआउट लेकर व्यक्ति यात्रा कर सकेगा।
 



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