कटनी | 16-जून-2020 |
नोबल कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिये जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बचाव की सावधानी, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेन्सिंग, सार्वजनिक जगह पर थूकना आदि गतिविधियों के लिये उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध जुर्माने से दण्डित करने के प्रावधान किये हैं। तहसील ढीमरखेड़ा अन्तर्गत बिना मास्क धारण किये हुये सार्वजनिक स्थलों पर घूमने के फलस्वरुप 25 व्यक्तियों पर 2500 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित कर जुर्माना वसूल किया गया है। लोगों को मास्क उपलब्ध कराये जाकर मास्क या फेसकव्हरके साथ सार्वजनिक जगहों के लिये निकलने और सोशल डिस्टेन्सिंग और हैण्ड सैनीटाईज करने के संबंध में जागरुक भी किया गया। इसके साथ ही कटनी तहसील अन्तर्गत एसडीएम बलबीर रमन और तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव की उपस्थिति में बिना मास्क लगाये घूम रहे व्यक्तियों पर जुर्माने की कार्यवाही की गई। |
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