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16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि बन्द ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय-विक्रय एवं मत्स्य परिवहन रहेगा प्रतिबंधित, उल्‍लंघन पर एक वर्ष का कारावास या पांच हजार का जुर्माना

गुना | 13-जून-2020
 



 

   सहायक संचालक मत्‍स्‍योद्योग द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजननकाल की दृष्टि से उन्हें संरक्षण देने हेतु मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बन्द ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। इस अवधि में सभी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय-विक्रय अथवा परिवहन करना निषेध है।
    उन्‍होंने बताया कि मध्यप्रदेश शासन मछली पालन विभाग के अनुसार ऐसे छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नही है, जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नही लाया गया है, को छोड़कर समस्त नदीय जलाशयों में मत्स्याखेट पूर्णता प्रतिबंधित है। उपरोक्त नियमों के उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 की धारा-05 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का करावास या 5,000 रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
    उन्‍होंने अधिसूचना के माध्यम से समस्त नागरिकों एवं संबंधित व्यक्तियों से आग्रह किया है कि इस अवधि में किसी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय-विक्रय एवं मत्स्य परिवहन न करें तथा न ही इन कार्यों में सहयोग दें।



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