सीहोर | 01-मई-2020 |
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अजय गुप्ता द्वारा कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के मद्देनजर पूर्व में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश जारी किया गया है कि सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। शराब, गुटका, तंबाकू की बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा एवं सावजनिक स्थल पर थूकना पूर्णत: वर्जित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है। |
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