राजगढ़ | 19-मई-2020 |
कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने जिले में कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण, बचाव एवं उपचार हेतु लॉक डाउन को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के परिप्रेक्ष्य में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश को संशोधित करते हुए 31 मई 2020 तक प्रभाशील किया है। |
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