भिण्ड | |
केन्द्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन 4.0 के संदर्भ में जारी आदेशानुसार 18 मई से 31 मई 2020 तक टोटल लॉकडाउन में कुछ छूट प्रदान किये जाने के संबंध में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री छोटेसिंह द्वारा 18 मई 2020 से जिले में विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु भिण्ड जिले की राजस्व सीमान्तर्गत दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 में आंशिक संशोधन कर निम्नानुसार गतिविधियां कंटेनमेंट एरिया को छोडकर प्रतिबंध से मुक्त करने संबंधी आदेश प्रसारित किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री छोटेसिंह ने बताया कि नगर पालिका भिण्ड प्रशासन द्वारा (।) कैटेगरी में चिन्हित समस्त दुकानें तथा अतिआवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलने के साथ-साथ गली, मौहल्ले में स्थित एकल दुकानें, अड़ोस-पड़ोस (कॉलोनी) की एकल दुकानें और आवासीय परिसरों में स्थित एकल दुकानों को सोमवार अवकाश के दिन को छोड़कर खोलने की अनुमति रहेगी। नगर पालिका प्रशासन द्वारा भिण्ड शहर के फल मंडी, अटेर रोड, लश्कर रोड, लहार रोड, महावीर गंज, किला बजरिया रोड, वाटर वर्क्स, कोतवाली चौराहा, परेड चौराहे से बस स्टेण्ड तक के बाजारों को (B) कैटेगरी में चिन्हित किया गया है। इन (B) कैटेगरी के बाजारों की एक साइड को (B1) तथा दूसरी साइड को B2 कहा गया है। B1 साइड की दुंकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी तथा B2 साइड की दुकानें बुधवार, शुक्रवार व रविवार को खुलेंगी। नगर पालिका प्रशासन द्वारा भिण्ड शहर के फी-गंज, बताशा बाजार, राधेलाल गली, नई आबादी, हाउसिंग कॉलोनी, अग्रवाल धर्मशाला वाली गली, राज टॉकीज रोड, सदर बाजार, इमली वाली गली, गोल मार्केट, किरार मार्केट, कृष्णा टॉकीज वाली गली, भूता बाजार, पुस्तक बाजार, अम्बेडकर मार्केट, खण्डा रोड, बंगला बाजार तक के बाजारों को ब् कैटेगरी में चिन्हित किया गया है इन ब् कैटेगरी के बाजारों की एक साइड को C1 तथा दूसरी साइड को ब्2 कहा गया है। C1 साइड की दुकानें मंगलवार, गुरुवार व रविवार को खुलेंगी। और शनिवार को खुलेंगी तथा C2 साइड की दुकानें बुधवार, शुक्रवार और रविवार को खुलेगी। उपरोक्त A, B, C केटेगरी के अलावा अन्य सभी मार्केट/बाजार को D कैटेगरी में चिन्हित किया गया है। क् कैटेगरी की मार्केट/बाजारों को नगर पालिका प्रशासन भिण्ड द्वारा जारी रोस्टर अनुसार खोली जा सकेगी। किराना, मेडीकल स्टोर, सब्जी, फल, कृषि उपकरण, कृषि मैकेनिकल कार्य, फोटोस्टेट, दूध, घी यह सभी दुकानें प्रतिदिन खोली जायेगी तथा पूर्ववत द्वार प्रदाय योजना जारी रहेगी। जिला भिण्ड अंतर्गत नगर पालिका भिण्ड के अतिरिक्त अन्य नगरीय क्षेत्रों में ऐसी दुकानें/बाजार जो सडक के दोनो साइडों में है वे एक दिन एक साईड की दुकानें खुलेगी तथा दूसरी साईड की दुकानें दूसरे दिन खोली जा सकेगी तथा ऐसी दुकानें/बाजार जो उस नगर के बीचों बीच में है अथवा घनी बस्ती में है, उनके खोले जाने के संबंध में स्थानीय प्रशासन/संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जिला भिण्ड के निर्देशानुसार खोली जा सकेगी। उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त नाश्ता, पोहा, समोसा, मिठाई, चाट, पकौड़ी, चाय एवं सभी प्रकार के फास्टफूड, कोल्डड्रिंक्स, पान, गुटखा, मसाला, सिगरेट, बीड़ी, हेयर कटिंग सैलून आदि खाने पीने वाली वस्तुयें और नशे वाली चीजों की दुकानें नहीं खोली जायेगी और न ही ठेलों पर इनका विक्रय किया जायेगा। आवश्यक निर्देश व्यापारी अपनी-अपनी दुकानें/प्रतिष्ठान प्रातः 10 बजे से सायं 06 बजे तक ही खोलेंगे। दुकान पर ग्राहक एवं दुकानदार के बीच सोशल डिस्टेंस अर्थात पर्याप्त दूरी बनाये रखने के लिये लोहे/लकड़ी का फेम अथवा लकड़ी का अथवा रस्सी बांध कर बेरीकेटिंग अथवा अन्य कोई साधन उपयोग करके फेम लगाया जा सकता है। उक्त फेम के अन्दर किसी भी ग्राहक का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। फेम पर एक तरफ सामान तथा किसी दूसरे कार्नर पर पैसे के लेने देन के लिये ट्रे रखा जा सकता है और दूसरी तरफ दुकानदार सामान पैक कर प्लेट फार्म अथवा जैसी भी स्थिति हो उस पर रख कर डिलीवरी दे सकता है। इस प्रकार दोनों ही लोग आपस में सम्पर्क में नहीं आयेंगे। दुकानदार रखे हुये पैसे को स्पंज का उपयोग कर गिनने का कार्य कर सकेगा और प्रत्येक लेन देन के उपरांत हाथों की सेनेटाईजेशन करना होगा। फेम के बाहर दुकानदार को कम से कम 05 गोले इस प्रकार के बनाने होंगे, जिनकी दूरी आपस में एक गोले की बाहरी सीमा से दूसरे गोले की बाहरी सीमा तक एक मीटर से कम न हो। इस प्रकार के तरीके का उपयोग करते हुये सोशल डिटेंश बरकरार रख कर दुकानदार दुकानों का संचालन कर सकता है। ग्राहक एवं दुकानदार को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति गैर जरूरी गतिविधियों के लिए सांय 07 बजे से प्रातः 07 बजे के मध्य घर से बाहर नहीं निकलेंगे और न ही आवागमन करेगे अर्थात् उक्त समयावधि में पूर्णतः कर्फ्यू रहेगा। प्रतिष्ठान पर अथवा एक ही स्थान पर 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होकर जमावड़ा/भीड़ नहीं लगायेगें। यह आदेश भिण्ड जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को सम्यक् रूप से व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है। अतः सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सामाचार पत्रों के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक जिला भिण्ड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला भिण्ड, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला भिण्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन भिण्ड, मुख्य नगर पालिका अधिकारी समस्त जिला भिण्ड अपने अपने विभागीय माध्यमों से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अन्य आदेश तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। |
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