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कलेक्टर व जिलादण्डाधिकारी ने अशोक नगर खानपुरा क्षेत्र को कंटेन्मेन्ट एरिया घोषित किया

मन्दसौर | 


 

      जिला मंदसौर की तहसील मंदसौर के नगर पालिका अशोक नगर खानपुरा क्षेत्र का 01 व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एवं 7(2) में निहित शक्तियों का उपयोग कर आदेश पारित किया है।
संक्रमित व्यक्ति के First contact के क्षेत्र अशोक नगर को कंटेन्मेन्ट एरिया घोषित किया जाता है
    उक्त समस्त कांटेनमेन्ट एरिया में सोश्यल गेदरिंग एवं वाहन का आवागमन पूर्णत: प्रतिबधित रहेगा। उक्त क्षेत्रों में संपूर्ण लॉकडाऊन तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है एवं रहवासी सभी व्यक्तियों को आगामी आदेश तक अपने घर से बाहर न निकलने एवं Home Quarantine रहने हेतु आदेशित किया जाता है । उल्लंघन करने वाले पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 187/188/269/270/271 के तहत कार्रवाई की जावेगी।
    किसी रोज़मर्रा की चीज़ एवं आवश्यक वस्तुओ के लिए आपके क्षेत्र नाहर सैयद के समीप के सेल्समेन, श्री अमित जैन मोबाइल 7354343948 से संपर्क करें। आपातकालीन स्थिती में अथवा किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर जिले के कंट्रोल रूम नंबर 07422-255033, 07422-255596, 07422-255203, Whatsapp 8889788304 पर संपर्क करें। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।



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