राजगढ़ | 01-मई-2020 |
राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम-1949 के अंतर्गत कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया है। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव, संकमण की रोकथाम तथा मरीजों के चिन्हांकन के लिए कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जिले के समस्त दवा विक्रेताओं को बिना चिकित्सक के पर्चे के सर्दी, बुखार, खांसी की दवा का विक्रय नहीं करने के आदेश दिए गए हैं। इसी प्रकार सभी दवा दुकान विक्रेता प्रतिदिन उनकी दुकान पर दवा लेने के लिए आने वाले सर्दी, बुखार, खांसी रोग से पीड़िंत मरीजों का नाम, पिता का नाम, पता, मोबाईल नम्बर प्राप्त करने के उपरांत दवा का विक्रय करेंगे। साथ ही सर्दी, खांसी, बुखार से प्रभावित व्यक्तियों की सूची प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय में जमा कराएंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे निजी चिकित्सक जो अपने प्रायवेट क्लीनिक, निजी चिकित्सालय पर मरीजों का उपचार कर रहे है, उन्हें भी सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित व्यक्तियों की सूची प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री भार्गव ने औषधि निरीक्षक तथा सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अपने-अपने अनुभाग क्षेत्र में आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा इस आदेश आदेश का उल्लंघन करने वाले दवा दुकान संचालाकों के विरूद्ध राश्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। |
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