नरसिंहपुर | 03-मई-2020 |
कोविड- 19 वायरस से संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुरूप कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दीपक सक्सेना ने जिले की राजस्व सीमाओं में टोटल लॉक डाउन 17 मई तक बढ़ाया गया है। लॉक डाउन के दौरान सायं 7 बजे से प्रात: 7 बजे तक टोटल कर्फ्यू रहेगा। उक्त अवधि में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। लॉक डाउन के दौरान शेष अवधि के लिए भी बिना वाजिब वजह घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। लॉक डाउन के दौरान 5 एवं अधिक व्यक्तियों का एक साथ इकठ्टा होना प्रतिबंधित होगा। लॉक डाउन के दौरान और लॉक डाउन में प्रदान की गई शिथिलता अवधि के दौरान 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति, गर्भवती महिलायें, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, सर्दी- खांसी, जुकाम एवं बुखार से पीड़ित व्यक्ति और 20 मार्च के बाद जिले में बाहरी स्थान से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। लॉक डाउन के दौरान बिना अनुमति जिले की सीमा से बाहर जाना और अंदर आना प्रतिबंधित होगा। अन्य जिलों/ स्थानों से अनुमति के साथ नरसिंहपुर जिले में रूकने के प्रयोजन से आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्यत: संस्थागत कोरंटाइन कर उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग और जांच की जायेगी। जांच के पश्चात होम कोरंटाइन करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। होम कोरंटाइन की अनुमति उस व्यक्ति में ही दी जायेगी, जबकि संबंधित व्यक्ति का घर होम कोरंटाइन के हिसाब से उपयुक्त हो। सभी शिक्षण संस्थायें, धार्मिक स्थल, सैलून रहेंगे पूर्णत: बंद लॉक डाउन के दौरान समस्त शासकीय एवं प्रायवेट शिक्षण संस्थायें, कोचिंग क्लास, आंगनबाड़ी, मदरसा आदि, सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, रिर्सोट, लॉज, गेस्ट हाऊस, होस्टल, पीजी आदि (उक्त संस्थान को शासकीय प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा), सभी हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पॉर्लर, मसाज पॉर्लर, स्पा सेंटर, जिम आदि, सभी पान, तम्बाकू, गुटका, सिगरेट आदि की दुकान, सभी सिनेमाघर, शॉपिंग माल, जिम्नेशियम, स्पोटर्स काम्लेक्स, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल आदि, सभी सामाजिक, राजनैतिक, स्पोटर्स, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियां, सभी धार्मिक स्थल एवं धार्मिक कार्यक्रम और नदियों के घाट पर सामूहिक स्नान आदि पूर्णत: बंद रहेंगी। लॉक डाउन के दौरान फेस मास्क लगाना, दो मीटर का फिजिकल डिस्टेंस रखना होगा। तम्बाकू, गुटका, पान, च्यूंगम, बबलगम का विक्रय और उपयोग, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, कुल्ला करना, गरारे करना, मुंह धोना, टूथब्रश करना आदि प्रतिबंधित होगा। इसके साथ ही घर से बाहर निकलने पर हर आधे घंटे में साबुन से हाथ धोना अथवा सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा। आम जनता को लिक्विड सोप, पेपर सोप, सेनेटाइजर आदि साथ में रखने की हिदायत दी जाती है। प्रतिबंध/ निषेध का उल्लंघन करने पर एक हजार रूपये का अर्थदंड एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। लॉक डाउन में शिथिलता की अवधि के दौरान यथोचित प्रयोजन के लिए मोटर साईकिल में केवल एक व्यक्ति के उपयोग के लिए और कार में ड्राइवर एवं अन्य दो व्यक्तियों के उपयोग के लिए शर्त के तहत होगी। सभी प्रकार के पैसेंजर वाहन, बस, मैजिक, आटो, टैक्सी आदि के चलाने पर प्रतिबंध यथावत रहेगा। विशेष कारणों के लिए इन वाहनों के उपयोग की अनुमति जारी की जा सकेगी। टोटल लॉक डाउन के दौरान 4 मई से प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक 30 प्रतिशत स्टाफ की अधिकतम सीमा (स्वास्थ्य, पुलिस, नगर पालिका, राजस्व, विद्युत, खाद्य आपूर्ति, दूरसंचार आदि अत्यावश्यक सेवा वाले विभागों एवं संस्थानों को छोड़ कर) के साथ सभी प्रकार के उद्योग, सभी शासकीय/ अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय कार्यालय, सभी बैंकिंग एवं बीमा संस्थान, मीडिया संस्थान, कृषि उपज मंडी, खनन संबंधी समस्त संक्रियायें (गिट्टी क्रेशर आदि सहित), शासकीय अथवा निजी समस्त प्रकार के निर्माण एवं श्रम आधारित कार्य और कृषि से संबंधित समस्त कार्य गतिविधियों/ संस्थान को चलाये जाने की अनुमति होगी। होम डिलेवरी की व्यवस्था रविवार को बंद, शेष दिन यथावत जारी टोटल लॉक डाउन के दौरान अत्यावश्यक सामग्री किराना, साग- सब्जी, दूध, दवाई आदि की होम डिलेवरी व्यवस्था चालू रहेगी। रजिस्टर्ड विक्रेता टेलीफोन पर आर्डर कभी भी ले सकेगी। होम डिलेवरी की व्यवस्था रविवार को बंद रहेगी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए नागरिकों को सलाह दी जाती है कि यथासंभव होम डिलेवरी व्यवस्था से काम चलायें। अत्यावश्यक सामग्री एवं सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों का संचालन 3 मई को रात्रि 9 बजे से 4 मई को रात्रि 9 बजे तक पेट्रोल पम्प विशेष रूप से खुले रहेंगे। किराना, जनरल स्टोर्स एवं आटा चक्की की दुकानें 5 मई से 7 मई तक सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे तक विशेष रूप से खुली रहेंगी। दूध प्रात: 7 बजे से 10 बजे तक एवं सायं 4 बजे से 7 बजे तक, समाचार पत्र वितरण प्रात: 7 बजे से 10 बजे तक, पेट्रोल पम्प प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक सामग्री/ सेवा प्रतिदिन उपलब्ध कराई जायेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पेट्रोल पम्प 24 घंटे खुले रखे जायेंगे। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जायेगा। लॉक डाउन के दौरान अन्य सामग्री/ सेवा के लिये 8 मई से सोमवार एवं मंगलवार को प्रात: 10 बजे सायं 5 बजे तक के लिए सभी प्रकार के भवन निर्माण सामग्री, विद्युत उपकरण एवं सामग्री, आटोमोबाइल, लकड़ी टाल एवं फर्नीचर, हाईवेयर दुकान, कृषि उपकरण, खाद्य बीज उर्वरक दुकान, घड़ी, चश्मा, मोबाइल दुकान, इलेक्ट्रानिक दुकान व सभी प्रकार की रिपेयरिंग दुकान प्रभावशील रहेंगी। इसी प्रकार बुधवार व गुरूवार को प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक किराना स्टोर्स, जनरल स्टोर्स व आटा चक्की की दुकान खुली रहेंगी। शुक्रवार व शनिवार को प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक अन्य समस्त प्रकार की दुकानें एवं प्रतिष्ठान खुली रहेंगी। रविवार को प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे साग- सब्जी एवं फल की दुकान खेलेंगी। रविवार को साग- सब्जी एवं फल की दुकान को छोड़कर अन्य सभी दुकान व कार्यालय बंद रहेंगे। समस्त दुकान एवं प्रतिष्ठानों के अंदर ग्राहकों का प्रवेश करना, सामान को छूना, उठाना आदि प्रतिबंधित रहेगा। दुकान तथा प्रतिष्ठानों पर बिक्री केवल काउंटर से फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए की जायेगी। दुकान और प्रतिष्ठान पर दो मीटर की फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी दुकान संचालक की होगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की स्थिति में दुकान एवं प्रतिष्ठान को सील कर बंद किया जा सकेगा। टोटल लॉक डाउन के अंतर्गत अत्यावश्यक सामाजिक कार्यक्रम शादी विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 10 व्यक्ति की भाग ले सकेंगे। इसके लिए एसडीएम अनुमति प्रदान करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी होंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्ति ही शामिल होंगे। इसमें अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और वर्तमान परिस्थितियों में सूचना की तामीली सम्यक समय में प्रत्येक व्यक्ति को पढ़कर सुनवाई की जाना संभव नहीं है। अत: दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 1447 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी श्री दीपक सक्सेना ने एक पक्षीय रूप से यह आदेश पारित किया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अधीन दंडनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। |
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