Ticker

6/recent/ticker-posts

तम्बाकू युक्त पदार्थों का सेवन कर सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित गंदगी फैलाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी

शाजापुर |


 

     कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार को रोकने एवं संक्रमण से बचाव के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश के क्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने तम्बाकू युक्त पदार्थों का सेवन कर सार्वजनिक स्थानों पर थूककर गंदगी फैलाने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 तथा कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु एपेडेमिक एक्ट 1897 एवं लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
    जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, स्वास्थ्य संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानो एवं उनके परिसरो तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे कि मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, स्टेडियम, होटल, शॉपिंग मॉल, कॉफी हाउस, निजि कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेल्वे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, सभागृह, एयरपोर्ट, प्रतिक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, टी-स्टॉल, मिस्ठान भण्डार, ढाबा आदि में किसी भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, खेनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति, पदाधिकारी, कर्मचारी या आगन्तुक नियमो का उल्लंघन करते है तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
    उल्लेखनीय है कि थूकने के कारण कई गंभीर बीमारियों जैसे कि कोरोना, इन्सेफ्लाईटिज, यक्ष्मा, स्वाईन फ्लू आदि की संक्रमण की फैलने की संभावना रहती है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 268 एवं 269 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि विधि विरूद्ध उपेक्षा पूर्ण कार्य करेगा, जिससे जीवन के लिए संकट पूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो तो उस व्यक्ति को 6 माह का कारावास या 200 रूपये का दण्ड या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।
 



Ad Code

Responsive Advertisement