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फल, सब्जी, मोहल्लों की किराना एवं अन्य दुकानों के खुलने की व्यवस्थाओं में परिवर्तन दुकान खोलने एवं डोर-टू-डोर डिलेवरी के समय में प्रात: 6 बजे से प्रात: 11 बजे तक शिथिलता

बैतूल | 30-अप्रैल-2020
 



 

 

 


    कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने लॉक-डाउन के दौरान जिले में सब्जी, फल, मोहल्लों की किराना व अन्य दुकानें खुलने के पूर्व निर्धारित समय एवं आवश्यक सामग्रियों की डोर-टू-डोर सप्लाई के समय में परिवर्तन किया है।
     कलेक्टर ने बताया कि अब नगरीय क्षेत्रों में जो दुकानें प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक खुल रही थीं, वे प्रात: 6 बजे से प्रात: 11 बजे तक खोली जा सकेंगी।
    नगरीय क्षेत्रों में आवश्यक सामग्रियों की डोर-टू-डोर डिलेवरी का समय पूर्व में प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक था, अब वह प्रात: 6 बजे से प्रात: 11 बजे तक रहेगा।
    बैतूल नगर एवं अन्य नगरीय क्षेत्रों में थोक सब्जी मण्डी खोले जाने का समय सायं 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक रहेगा। बैतूल नगरीय क्षेत्र की सब्जी मण्डी कृषि उपज मण्डी बडोरा में संचालित होगी। अन्य नगरीय क्षेत्रों में सब्जी मण्डी के लिए स्थान संबंधित एसडीएम अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा तय किया जाएगा।
    इस समय में ही सब्जी एवं जिले में उत्पादित फलों के विक्रेता किसान आदि थोक विक्रेताओं को विक्रय कर सकेंगे एवं इसी समय में थोक विक्रेताओं से फुटकर विक्रेता माल प्राप्त कर सकेंगे।
    फल एवं सब्जी के फुटकर विक्रेता प्रात: 6 बजे से प्रात: 11 बजे तक चलित साधनों जैसे-हाथ ठेला, चार पहिया छोटा लोडिंग वाहन से नगर पालिका से वार्डवार अनुमति लेकर उन्हीं वार्डों में बिक्री कर सकेंगे।
    यह बात ध्यान देने योग्य है कि पूर्व व्यवस्था अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के फल एवं सब्जी उत्पादक किसान जो दोपहिया वाहन से अपनी सब्जी/फल लाकर बेचते हैं, उन्हें किसी अनुमति की व्यवस्था नहीं होगी। वे अपना विक्रय कार्य प्रात: 6 बजे से प्रात: 11 बजे के बीच कर सकेंगे।
    जिले के नगरीय क्षेत्रों में छोटे चार पहिया वाहनों से पूर्व से प्रचलित सब्जी, फल विक्रय की अन्य जो भी व्यवस्था है, उसके संबंध में संबंधित नगर पालिका से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगी।  
    संबंधित नगरपालिका के समक्ष ऐसे फुटकर विक्रेताओं के आवेदन को क्षेत्रवार इस प्रकार से अनुमति देगी, जिससे किसी विशेष क्षेत्र में अनावश्यक भीड़ न हो एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णत: पालन हो।
    कलेक्टर ने बताया कि बैतूल नगर में जिले के बाहर से आने वाले फलों हेतु यह व्यवस्था की जाती है कि कंपनी बाग के पास स्थित थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेताओं को सायं 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक यह फल सामग्री प्रदाय कर सकेंगे। फुटकर विक्रेताओं को चलित साधनों जैसे-हाथ ठेला, छोटे चार पहिया लोडिंग वाहन से इनकी बिक्री की अनुमति संबंधित नगरपालिका को क्षेत्रवार देना होगी एवं इस प्रकार नियंत्रण रखना होगा कि किसी क्षेत्र में अनावश्यक भीड़ न हो।
    नगरीय निकायों को फुटकर फल एवं सब्जी विक्रेताओं के लिए इस प्रकार की अनुमतियां देते हुए सामान्य परामर्श एवं निर्देश संबंधित एसडीएम अथवा कार्यपालन दण्डाधिकारी से प्राप्त करना होंगे। इस संबंध में संबंधित पुलिस अधिकारियों का भी अभिमत लिया जाएगा।
    फलों एवं सब्जियों की विक्रय व्यवस्था, थोक सप्लाई चैन आदि की नोडल एजेंसी संबंधित नगरीय निकाय रहेंगे। एसडीएम/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण में समस्त कार्रवाई एवं निगरानी सम्पन्न होगी।
    समस्त थोक एवं फुटकर विक्रय के स्थानों पर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग (6 फीट की दूरी), मास्क लगाना एवं सभी को व्यवस्था में सहयोग करना बंधनकारी होगा। उल्लंघन की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
आमजन से अपील की गई है कि इस सुविधा के साथ लागू प्रतिबंधों का भी वे पालन करें, अन्यथा उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।
    कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने उक्त आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत जारी किया है। पूर्व में जारी समस्त आदेश उक्त आदेश से संशोधित रहेंगे, परन्तु शेष विषय वस्तु पूर्वानुसार लागू रहेगी। आदेश एकपक्षीय रूप से प्रभावशील किया गया है।




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