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कृषि आदान सामग्री एवं उपकरण परिवहन पर प्रतिबंध नही होगा

पन्ना | 01-अप्रैल-2020
 



 

    प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुक्रम में कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा द्वारा कृषि आदान सामग्री एवं उपकरणों के परिवहन में छूट प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र में उर्वरक, बीज, कीटनाशक दवाएं वितरण तथा परिवहन की व्यवस्था एवं कटाई उपकरण आवागमन व अन्य कृषि संबंधी कार्य सम्पादन करने के लिए परिवहन की छूट दी है।
    रबी मौसम 2019-20 फसल कटाई तथा खरीफ फसल 2020 के लिए उक्ताशय के आदेश जारी किए गए हैं। इसका लाभ बीज उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादित बीज को ग्रेडिंग/प्रोसेसिंग यूनिट तक लाने तथा विक्रय हेतु पंजीकृत विक्रेता को परिवहन की छूट दी गयी है। इसी प्रकार रबी फसलों की कटाई में उपयोग किए जाने वाले कम्बाईन्ड, हायर्वेस्टर, ट्रेक्टर, कस्टम हायरिंग सेंटर आदि कृषि यंत्रों के संचालन एवं जिले के अन्दर परिवहन तथा मरम्मत के लिए दुकानें खुली रखने की अनुमति दी गयी है। यह कार्य प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सम्पादित करने की अनुमति दी गयी है।
    किसानों को निजी खेतों पर कटाई हेतु श्रमिकों को आवश्यक सावधानियां तथा कोरोना वायरस से बचाव के विभिन्न उपायों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कटाई के लिए दो व्यक्ति से अधिक एक साथ कार्य नही करेंगे। सोशल डिस्टेसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क एवं सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था की जाए। भीड एकत्र करने पर अनुमति स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। कृषि प्रतिष्ठानों में कार्य के दौरान दो व्यक्तियों के बीच एक मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। इन निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित की अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
 



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