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कलेक्टर ने कोविड-19 के संबंध में सीएमएचओ तथा सिविल सर्जन को दिए निर्देश

रायसेन | 29-अप्रैल-2020
 



 

      कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले में नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव और नियंत्रण के लिए व्यवस्थाओं के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय रायसेन को निर्देश दिए है। शासन के निर्देशानुसार पॉजीटिव केस पाए जाने पर मरीज के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उसकी परिस्थिति का आकलन कर CCC/DCHC/DCH  में भर्ती किए जाने का निर्णय करना होता है, जो कि मेडिकल टीम द्वारा ही किया जा सकता है।
जिले में कोरोना पॉजीटिव केस पाए जाने पर तत्काल कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत तथा संबंधित एसडीएम को सम्पूर्ण विवरण से अवगत कराने के निर्देश सीएमएचओ तथा सिविल सर्जन को दिए गए हैं। रायसेन मुख्यालय पर पॉजीटिव केस पाए जाने पर उसके परीक्षण तथा जांच के लिए सिविल सर्जन को स्वयं मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। टीम में epidemologist अनिवार्य होंगे। सिविल सर्जन CCC/DCHC/DCH  में भर्ती निष्कर्ष उपरांत पॉजीटिव मरीज के पूर्व में किए सर्वे तथा मौके पर संकलित की गई जानकारी अनुसार मरीज के सम्पर्क में आए लोगों को आवश्यकतानुसार होम कोरेंटाइन, संस्थागत कोरेंटाइन के लिए चिन्हित करेंगे। संस्थागत कोरेंटाइन तथा पॉजीटिव मरीज की शिफ्टिंग स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर सुनिश्चित कराएंगे। रायसेन मुख्यालय से बाहर के मामलों में सिविल सर्जन के स्थान पर सीएमएचओ तथा खण्ड चिकित्सा अधिकारी अपनी टीमों के साथ निर्धारित कार्यवाही संपादित करेंगे। इसी प्रकार कलेक्टर श्री भार्गव ने सभी एसडीएम, तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी शिफ्टिंग, पॉजीटिव मरीज की या संस्थागत कोरेंटाइन में सिविल सर्जन या सीएमएचओ, खण्ड चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति के बिना नहीं किए जाने के निर्देश दिए हैं। 



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