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तय रेट से ज्यादा पर मास्क, सेनेटायजर बेचा तो होगी कार्यवाही मास्क एवं सेनेटायजर आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल

सीहोर | 18-मार्च-2020
 



 

 

 


   


     नोवेल कोरोना वायरस को लेकर वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने सख्त निर्देश दिए है कि दवा विक्रेता यदि तय कीमत से अधिक दामों पर मास्क अथवा सेनेटायजर का विक्रय करते है तो उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर को दिए गए।
     मास्क तथा सेनेटाइजर को लेकर दवा विक्रेताओं का रिकार्ड तथा उक्त सामग्री की बिक्री और मुद्रित मूल्य की जांच करने के भी निर्देश दिए गए है। यदि कोई दवा विक्रेता बगैर लाईसेंस मास्क एवं सेनेटाइजर की बिक्री करता पाया जाता है तो सामग्री जब्त करने के निर्देश दिए गए है। प्रतिदिन का विक्रय का रिकार्ड के भी जांच करने के निर्देश दिए गए है। सभी दवा विक्रेताओं को मास्क एवं सेनेटाइजर की कीमत दुकान पर प्रदर्षित करने तथा कोरोना वायरस से संबंधित जागरूकता सामग्री भी दुकान पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए है।
       नोवेल कोराना के लक्षणो में नाक बहना, खांसी गले में खराष, कभी-कभी सिरदर्द, सांस लेने में तकलीफ, बुखार जो कुछ दिनों में तक सकता है, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों यानी जिनकी रोगों से लडने की ताकत कम हैं ऐसे लोगों की ताकत कम है ऐसे लडने की ताकत कम है ऐसे लोगों के लिए यह घातक है। कोरोना वायरस से बचाव हेतु खांसते समय मुंह पर रूमाल रखें अथवा कोहनी से मुंह को जरूर ढंके। दिन में कई बार साबुन से अच्छी तरह हाथों को धोएं सेनिटाइजर का उपयोग करें। एक दूसरे से मिलते समय हाथ मिलाने की जगह नमस्ते एवं आदाब करने की आदत डाले। जुकाम होने पर बार-बार नाक को हाथ ना लगाएं टिशु पेपर या रूमाल का प्रयोग करें। फ्लू से ग्रसित व्यक्ति भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें एव मुंह पर मास्क या रूमाल लगाकर जाएं। प्रभावित देशों से यात्रा कर लौटने वाले यात्रियों के सीधे संपर्क में ना आवें। अनावश्यक यात्रा से बचें बहुत ही जरूरी होने पर ही यात्रा करें।





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