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प्रदेश में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत् स्थापित होगे 2 लाख सोलर पंप सोलर पम्प के उपयोग से खेती बनेगी अब लाभकारी

दमोह | 16-मार्च-2020
 



 

    राज्य शासन ने किसानों के लिए 2 लाख सोलर पंप स्थापित करने की महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना के अंतर्गत भारी अनुदान पर सोलर पंप प्राप्त कर कृषक लाभान्वित होगे तथा खेती आय का जरिया बनेगी। यह योजना उन जगहों के लिए आदर्श योजना साबित होगी जिन क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता नहीं है या जिन क्षेत्रों में कृषक सिंचाई हेतु मात्र वर्षा ऋतु पर आश्रित है। इस योजना का उद्देश्य सिंचाई हेतु दिये जाने बाले अस्थाई विद्युत कनेक्शनों की संख्या में कमी लाना, डीजल पंप से होने बाले प्रदूषण को कम करना एवं उच्च मूल्य की बागवानी को बढ़ावा देना भी है। सोलर पंप की उपयोगिता तथा शासन के द्वारा दिये जा रहे अनुदान को देखते हुये कृषकों का रूझान इस ओर बढ रहा है। योजना के अंतर्गत 1 एच.पी से 7.5 एच.पी. के सोलर पंप अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध है। सोलर पंप का उपयोग अनेकों प्रकार के जल स्त्रोतों जैसे कि कुआं, बोरबेल, स्टॉपडेम, नदी, नाले एवं सतही जल इत्यादि जैसे स्थानों पर किया जा सकता है।
 मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना किसानों को सिंचाई का स्थाई स्त्रोत प्रदान करने के साथ ही उन्हे आत्म निर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इस योजना के तहत् प्रदेश के समस्त कृषक पात्र होगे। सोलर पंप का लाभ इस शर्त पर दिया जावेगा कि कृषक की कृषि भूमि के उस खसरे/बाटंकन पर भविष्य में विद्युत पंप लगाये जाने पर उसको विद्युत प्रदाय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा। कृषक द्वारा यह स्व-प्रमाणीकरण दिया जावेगा कि वर्तमान में कृषि के उस खसरे/बाटंकन की भूमि पर विद्युत पंप संचालित/संयोजित नहीं है। यदि संबंधित कृषक उक्त विद्युत पंप का कनेक्शन विच्छेद करवा लेता है अथवा उस पर प्राप्त अनुदान छोड देता है तब उसे सोलर पंप पर अनुदान दिया जा सकता है। अपनी कृषि भूमि पर सोलर पंप की स्थापना के उपरांत कृषक की निर्भरता न केवल विद्युत वितरण कंपनी की विद्युत आपूर्ति पर नहीं होती है अपितु उसे विद्युत के देयकों से भी छुटकारा मिल जाता है। 

सोलर पम्प प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया

          इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये कृषकों को पोर्टल www.cmsolarpump.mp.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना होगा तथा पंजीयन के समय 5 हजार रूपये की राशि जमा करनी होगी। शेष राशि सर्वे उपंरात कृषक की उपयोगिता व योग्य क्षमता के सोलर पंप चयन करने के उपरांत जमा करनी होगी। योजना अंतर्गत 1 एच.पी से लेकर 5 एच.पी. क्षमता के लिए डी.सी पंप उपलब्ध कराये जायेगे तथा 7.5 एच. पी. क्षमता में ए. सी एवं डी. सी. दोनों प्रकार के पंपों का प्रावधानित है। योजना का क्रियान्वयन म. प्र. ऊर्जा विकास निगम के जिला अक्षय ऊर्जा कार्यालय के माध्यम से किया जायेगा तथा इस हेतु अधिक जानकारी के लिए दूरभाष क्रमॉक 07582- 232529 एवं 9691929111 से संपर्क किया जा सकता है।

सोलर पम्प  के प्रकार एवं हितग्राही अंशदान का विवरण

           मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के अंतर्गत 1 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल सोलर पंप के लिए किसान का अंशदान 19 हजार रूपये, 2 एच.पी. डी.सी. सरफेस सोलर पंप के लिए किसान का अंशदान 23 हजार रूपये, 2 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल सोलर पंप के लिए किसान का अंशदान 25 हजार रूपये, 3 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल सोलर पंप के लिए किसान का अंशदान 36 हजार रूपये, 5 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल सोलर पंप के लिए किसान का अंशदान 72 हजार रूपये एवं 7.5 एच.पी. डी.सी./ए.सी. सबमर्सिबल सोलर पंप के लिए किसान का अंशदान 1 लाख 35 हजार  रूपये होगा।
 



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