होशंगाबाद | 18-मार्च-2020 |
मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना के तहत प्रदेश में 2 लाख से अधिक कृषकों को सिचांई हेतु सोलर पम्प स्थापना का लक्ष्य निर्धारित है। सोलर पम्प की स्थापना से कृषकों को ऐसे क्षेत्र जहां विद्युत ग्रिड की पहुँच नही है वहां भी सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। तदाशय की जानकारी देते हुए जिला अक्षय उर्जा अधिकारी ने बताया है कि जिले के कृषक इस योजना का लाभ उठाए। इस योजनांतर्गत कृषक को 5 हजार रूपए पंजीयन शुल्क जमा करने होंगे तथा शेष राशि सर्वे उपरांत कृषक को कृषक कों उपयोगिता व योग्य क्षमता के सोलर पंप चयन करके देय होगी। योजना अंतर्गत 01 एचपी से 05 एचपी की क्षमता के लिए डीसी पम्प उपलब्ध कराये जावेंगे। सोलर पम्प 1 एचपीडीसी पर कृषक को 19 हजार रूपए का अंशदान, 2 एचपीडीसी सबमर्सिबल सोलर पंप पर 23 हजार, 2 एचपी डीसी सबमर्सिबल सोलर पंर 25 हजार, 3 एचपी डीसी सबमर्सिबल सोलर पंप पर 36 हजार, 5 एच पी डीसी सबमर्सिबल सोलर पंप पर 72 हजार, 7.5 एच पी डीसी सबमर्सिबल सोलर पंप पर 1 लाख 35 हजार, 7.5 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पंप पर 1 लाख 35 हजार का अनुदान देय होगा। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत आवेदन पोर्टल cmsolarpump.mp.gov.in के माध्यम से किये जायेंगे। किसान इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला अक्षय उर्जा अधिकारी कार्यालय मीनाक्षी चौक होशंगाबाद से संपर्क कर सकते हैं। |
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