सीधी | 31-मार्च-2020 |
कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम को और प्रभावी करने के उद्देश्य से भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश अनुसार कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी के द्वारा जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देशित किया गया है कि उनके कार्यक्षेत्र में रह रहे ऐसे प्रवासी (माइग्रेंट) परिवार जो प्रदेश के बाहर संस्थान में काम कर रहे थे और अब वह वापस अपने निवास क्षेत्र आ रहे है, उन्हें शासकीय क्वॉरेंटाइन सेंटर पर न्यूनतम 14 दिनों के लिए रखा जाये। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो बॉर्डर क्षेत्रों मे फंसे है उन्हें अस्थाई क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाकर रखा जाये और भोजन आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। कलेक्टर श्री चौधरी ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन की स्थिति में इस तरह के व्यक्तियों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा संबंधित अधिकारियों को क्वॉरेंटाइन सुविधाओं, भोजन एवं आश्रय की व्यवस्था हेतु उपयुक्त शासकीय भवनों का चिन्हांकन किया जाकर वहाँ आवास, भोजन तथा पेयजल आदि की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य जाँच एवं सतत निगरानी हेतु स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि उक्त कार्य के लिए संबंधित एसडीएम को नोडल अधिकारी बनाया गया है। यदि किसी भी व्यक्ति को भोजन, पेयजल, ठहरने आदि की समस्या हो तो संबंधित एसडीएम से या जिला स्तरीय कण्ट्रोल रूम के दूरभाष 07822-250123 पर संपर्क कर सकतें हैं। |
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