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कोरोना से जंग जीतने अगले 15 दिन बहुत सतर्कता की आवश्यकता है अति-आवश्यक हो तभी निकलें घर से बाहर - कलेक्टर श्री चौधरी

सीधी | 31-मार्च-2020
 



 

       नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर 14 अप्रैल 2020 तक संपूर्ण जिले में लॉकडाउन किया गया है। कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने जिले के नागरिकों को समझाईस  दी है कि कोरोना से जंग जीतने के लिए अगले 15 दिन बहुत ही सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सभी लोग अपने घरों में ही रहें, यदि अतिआवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें।

        कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिये लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंध की अवधि में कुछ छूट भी प्रदान की गयी है। इस दौरान लोग अपनी आवश्यकतानुसार राषन, सब्जी एवं फल आदि निर्धारित दुकानों से खरीद सकेंगें। उन्होंने बताया कि जिले में खाद्यान्न, सब्जी, फल, दूध आदि सभी सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है इसके लिए परेषान होने की आवष्यकता नहीं है।

         कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि जिले के जो मजदूर, बच्चे या छात्र अन्य जिलों या स्थानों पर रह रहे हैं, वे वहीं पर रहें। यदि उन्हें कोई समस्या है तो वे कंट्रोल रूम में फोन नं. 104, 181 तथा 07822-250123 पर अपनी समस्या तथा अपना पूरा विवरण दर्ज करा सकते हैं, जिससे वे जहां रह रहे हैं, वहीं पर उनकी समस्या का समाधान कराया जा सके। उन्होंने कहा कि यह हमारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। आप जहां पर भी हैं हमें अपनी तकलीफ बतायें वहां के प्रषासन द्वारा आपको आवश्यकतानुसार मदद की जायेगी।

        उन्होने बताया कि बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की पूरी स्क्रीनिंग की जा रही है तथा उसके बाद इन व्यक्तियों को उनके गृह स्थान पर पहुँचाया जा रहा है, जहाँ पर स्थानीय मेडिकल टीम तथा संबंधित टीम की निरंतर निगरानी में उन्हें उनके घर पर क्वारेन्टाईन में 14 दिन तक रखा जा रहा है। इसलिये किसी भी व्यक्ति को परेषान होने की आवश्यकता नहीं है।

        कलेक्टर श्री चौधरी ने लोगों से अपील की है कि निर्धारित अवधि में भी सामान लेने के लिये घर से एक ही व्यक्ति बाहर निकले। मुंह पर रूमाल या मास्क लगायें तथा सोशल डिस्टेंस को बनाए रखें। साथ ही 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति तथा महिलायें बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलें। यदि कोई भी व्यक्ति को लॉकडाउन के निर्देषों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उस पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। उन्होने लोकहित में सभी से
 



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