टीकमगढ़ | 31-मार्च-2020 |
नोबेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति को देखते हुए जिले में दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश 31 मार्च 2020 तक के लिये जारी किया गया था, जिसे 14 अप्रैल 2020 तक बढ़ाया गया है। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व , स्वास्थ्य , पुलिस , विद्युत , दूरसंचार , नगरीय विकास , पंचायत एवं ग्रामीण विकास , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी , वित्त, पशुपालन, कृषि विभाग आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। भारत सरकार तथा राज्य शासन से प्राप्त नवीन निर्देशों के अनुकम में तथा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये नोबेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति को देखते हुए जनसामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उनका दृढ़तापूर्वक पालन कराये जाने हेतु जिला टीकमगढ़ की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती हर्षिका सिंह ने धारा 144 के तहत 14 अप्रैल तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेशानुसार जिले में स्थित समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय 14 अप्रैल 2020 तक बन्द किए गये हैं तथा इन कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को अपने निवास से शासकीय कार्य सम्पादित करने हेतु आदेशित किया गया है। लॉकडाउन की अवधि में लोगों की सुविधा के लिये प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक छूट दी गई है, इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। जिले की समस्त सीमाएं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सील की गई हैं। किसी भी माध्यम सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। जिले में निवासरत नागरिकों को भी सामान्यतः जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल एवं तीर्थ स्थल बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पारिवारिक, धार्मिक साहित्यिक एवं सामूहिक कार्यक्रम जिनमें 20 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति संभावित हो, बंद रहेंगे। समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय, विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगी। समस्त आंगनवाड़ी केन्द्र बंद रहेंगे। सार्वजनिक पार्क , जिम , स्वीमिंगपूल , खेलकूद गतिविधिया , स्टेडियम , व्यूटीपार्लर , मॉल ( अत्यावश्यक सेवाओं से जुडे वाणिज्यिक प्रकल्पों को छोड़कर ) बंद रहेंगे। होल सेल/ थोक मण्डियों के माध्यम से खेरची/रिटेल विक्रय संबंधी कार्य बंद रहेंगे। मैरिज गार्डन ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। सिनेमा घर बंद रहेंगे। फूड जोन्स /चौपाटी / हॉकर्स कॉनर्स बंद रहेंगे। बार, पब एवं अहात आबकारी दुकानें बंद रहेंगी। /संस्थाएँ/व्यवसायिक संथान एवं इनमें पदस्थ अमला जो आत्यावश्यक सेवाओं की श्रेणी में आने के फलस्वरूप लॉक डाउन से पूर्णतः मुक्त रहेंगे। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा उनके अधीन कानून व्यवस्था एवं मजिस्ट्रियल कार्य करने वाले समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट। साथ ही ऐसे अधिकारी एवं उनके कार्यालय जिन्हें शासकीय कार्य/कानून व्यवस्था हेतु मजिस्ट्रीयल शक्तियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपी गयी है। समस्त पुलिस प्रशासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत पदस्थ एवं कार्यरत समस्त अधिकारी, कर्मचारी चाहे वे किसी भी माध्यम से नियुक्त हुये हो एवं किसी भी स्तर पर कार्यरत हों, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत पदस्थ एवं कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, आयुष शिक्षा विभाग के अंतर्गत पदस्थ एवं कार्ररत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, प्रदेश में संचालित समस्त शासकीय एवं निजी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैरालॉजी/रेडियालॉजी एवं अन्य सभी प्रकार के चिकित्सा एवं चिकित्सा जांच संस्थान, सिविल डिफेंस/होमगार्ड कार्यालय एवं स्टॉफ, जनसंपर्क विभाग, सभी बैंक, एटीएम, शासकीय कोषालय एवं बीमा संबंधी संस्थायें, समस्त स्थानीय निकाय (पंचायत एवं नगर पालिकायें/नगर निगम), आपदा प्रबंधन से जुड़ी समस्त संस्थायें एवं उनमें कार्यरत अमला, जेल एवं उप जेल, पशु चिकित्सालय, सेना, पैरामिलिट्री, आयकर, रेलवे, एयरपोर्ट, पासपोर्ट कार्यालय, दूरदर्षन एवं आकाशवाणी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, ग्रामीण पेयजल प्रदाय के कार्य हेतु संबंधित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यालय एवं अमला, अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े सभी कॉल सेंटर, सूचना एवं संपर्क सेवायें - टेलीफोन/मोबाईल फोन/इंटरनेट/डेटा सेंटर/नेटवर्क सर्विसेस/वाईफाई, सायबर सुरक्षा तंत्र, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज आदि, विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं विद्युत से संबंधित समस्त सेवायें, अग्नि शमन सेवायें, बुनियादी आवश्यकता से संबंधित खाद्य एवं पेय पदार्थ जैसे ब्रेड, फल, अनाज, दूध एवं डेयरी प्रोडेक्ट एवं किराने का सामान, पेयजल एवं जीवन रक्षक वस्तुयें आदि, सभी प्रकार की दवाओं की दुकान, कैमिकल स्टोर्स, फॉर्मासुटिकल्स, चश्में की दुकान, चिकित्सालय उपकरणों, सामग्रियों एवं दवाओं आदि के निर्माण, परिवहन एवं वितरण से जुड़े समस्त कार्य, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं सोशल मीडिया संबंधी सेवायें, समस्त प्रकार के ईधन, जिसमें एलपीजी की आपूर्ति, ऑयल एजेंसी एवं इनसे संबंधित गोदाम तथा परिवहन के साधन, पेट्रोल एवं डीजल के भण्डारन, परिवहन एवं पंपों से बिक्री एवं इलेक्ट्रिक वाहन, बैट्री रिचार्ज स्टेशन से संबंधित सेवायें, डाक कोरियर एवं पार्सल सेवायें, सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकानें, ई-कामर्स आधारित गतिविधयां जिनमें अत्यावश्यक वस्तुओं की इलेक्ट्रानिक माध्यमों से आपूर्ति की जाती है, पशु-आहार, घर पहुंच सेवा प्रदान करने वाले अथवा खाद्य सामग्री पैक कर ले जाने संबंधी सुविधा प्रदान करने वाले होटल/रेस्टोरेंट, अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित उत्पादन एवं निर्माण ईकाईयां लॉकडाउन में प्रतिबंध से पूर्णतः मुक्त रहेंगी। साथ ही खाद्य सामग्री , आवश्यक वस्तुएं, दवा एवं चिकित्सा से संबंधित सामग्रियों का संग्रह करने वाले वेयरहाउस एवं गोदाम, शासकीय एवं निजी अस्पतालों द्वारा अथवा शासन द्वारा संचालित एम्बुलेंस, माल परिवहन के लिये उपयोग किये जाने वाले वाणिज्यिक वाहन जैसे - ट्रक , निजी ट्रक , टेम्पो आदि, अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले अमले के लिये निर्मित केन्टीन/भोजन सुविधा, खाद्यान्न ( गेहू , चावल आटा ), दाल ( चना , तुआर , उडद , मूंग , मसूर ), खाद्य तेल ( मंगफली तेल , सरसों तेल , वनस्पति तेल , सोया तेल , सनफ्लॉवर तेल ), सब्जियां ( आलू , टमाटर , प्याज ) एवं शक्कर, गुड, दूध, चाय, नमक की आपूर्ति करने वाली किराना दुकानों से संबंधित सेवाऐं, फल एवं सब्जी की आपूर्ति करने वाले फुटकर विक्रेता की सेवाऐं पोल्ट्री एवं पोल्ट्री फीड, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्रियों के भण्डारण, परिवहन एवं वितरण से संबंधित सेवाएं, रबी विपणन वर्ष 2020 - 21 में समर्थन मूल्य के उपार्जन के लिये बनाये गये खरीदी केन्द्र तथा उपार्जन कार्य में लगा शासकीय अमला, जरूरी सामग्रियों जैसे - गनी बैंग , पीपी बैग , क्रेट्स , टारपोलिन कवर , कीटनाशक एवं भण्डारण की अधोसंरचना निर्मित ने हेतु ली जाने वाली सेवाऐं, ऐसे वाणिज्यिक यात्री वाहन जिन्हें व्यक्तिगत / शासकीय अथवा अन्य किसी आपातकालीन उपयोग कि लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत आवागमन कि लिये अधिकृत किया गया हो, अस्पताल आने एवं जाने के लिये उपयोग किये जाने वाले वाणिज्यिक/ व्यक्तिगत वाहनों के माध्यम से परिवहन की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुये दी गयी अनुमति के अनुसार ऐसे वाहन, जिनका उपयोग आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुये अमले के परिवहन एवं आवागमन में किया जा रहा हो, उनके लिये यह आवश्यक होगा कि वे अपना प्राधिकृत पहचान पत्र अपने साथ अनिवार्य रूप से रखेगे और मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगें। इसी प्रकार शहर के भीतर सार्वजनिक परिवहन उसी शर्त अनुमत होगा जबकि 2 अथवा 3 सीटों के एक ब्लॉक में एक यात्री को बैठाया जाये, ऐसी उत्पादन एवं निर्माण इकाईयां , डिस्टलरी आदि जिनका उत्पादन सतत् प्रकृति का होता है एवं जिन्हें तत्काल बंद किया जाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है तथा उन्हें बंद किये जाने से उक्त इकाई पर अत्याधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो ऐसी सभी इकाईयो को सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगी एवं वे इकाईया समस्त निर्धारित सावधनियों एवं मापदण्डों का पालन कर अपना उत्पादन कार्य निरंतर रख सकेगी। जिले में कंबाईन हार्वेस्टर, स्ट्रा रीपर तथा थ्रेशर आदि मशीनों के परिवहन तथा संचालन, अन्य कार्य/ सेवाएं/ सामग्रियों जो मध्यप्रदेश एपिडेनिक डिसीसेज, कोविड-19 रेगुलेशंस 2020 में अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर अधिसूचित किये जायें, लॉकडाउन में प्रतिबंध से पूर्णतः मुक्त रहेंगी। |
Social Plugin