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बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर की जायेगी कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही

सीधी | 30-मार्च-2020
 



 

              कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने आदेश जारी कर सभी शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मुख्यालय से बाहर जाना प्रतिबन्धित किया है। जारी आदेशानुसार जिले में पदस्थ सभी अधिकारी ध्कर्मचारी बिना कलेक्टर की पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जायेंगे।अन्यथा की स्थिति में उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। विशेष स्थिति में ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जा सकेगी।

             उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से निपटने के लिए पूरे देश को लाकडाउन किया गया है तथा राज्य शासन द्वारा आमजन की सुविधाओं के लिए विशेष सहायता दिए जाने की घोषणाएँ की जा रही हैं, जिन्हें मूर्त रूप दिया जाना हैं। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री चौधरी ने ऐसी स्थिति में बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने पर अप्रसन्नता व्यक्त की है तथा कड़े निर्देश जारी किए हैं।



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