अनुपपुर | 01-मार्च-2020 |
अधीक्षक भू-अभिलेख अनूपपुर ने बताया कि आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त द्वारा भू-अभिलेख से संबंधित प्रति निर्धारित दरों पर भूस्वामी को प्रदाय करने हेतु एम.पी ऑनलाईन को प्राधिकृत सेवा प्रदाता नियुक्त किया गया है, जिसके तहत वेब जीआईएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आम नागरिकों को शासन द्वारा निर्धारित दरों पर भू-अभिलेख से संबंधित प्रति एमपी ऑनलाईन कियोस्क द्वारा दी जाएगी। यह कार्यवाही 2 मार्च 2020 सेे मध्यप्रदेश के समस्त जिलों सहित अनूपपुर में भी एम०पी० ऑनलाइन के समस्त कियोस्क सेन्टर पर समारोहपूर्वक प्रारंभ किया जाएगा। भू-अभिलेखों की प्रतिलिपियों के लिए निर्धारित दर शासन द्वारा एमपी ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए दरें निर्धारित की गई हैं। जिसके तहत एक साला/पांच साला खसरा या खाता जमाबंदी, अधिकार अभिलेख, खेवट के प्रथम पृष्ठ के लिए 30 रूपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 15 रूपए फीस निर्धारित की गई है। इसी प्रकार वाजिब-उल-अर्ज, निस्तार पत्रक के प्रथम पृष्ठ के लिए 30 रूपए एवं प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 15 रूपए और ए-4 आकार के नक्शे की प्रति के प्रथम पृष्ठ के लिए 30 रूपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 15 रूपए की दर निर्धारित की गई है। |
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