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उचित मूल्य दुकानों से पात्र उपभोक्ताओं को एक मुश्त अग्रिम खाद्यान्न वितरण हेतु निर्देश जारी

भोपाल | 29-फरवरी-2020
 



 

    खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को माह अप्रैल एवं मई 2020 का राशन मार्च 2020 के आवंटन के साथ-साथ वितरित किये जाने के निर्देशानुसार कलेक्टर सभागृह में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की बैठक सम्पन्न हुई। 
    बैठक में निर्देशानुसार जिले के 443 उचित मूल्य दुकानों से 314696 पात्र परिवारों को माह मार्च, अप्रैल एवं मई 2020 का एक मुश्त खाद्यान्न 30 मार्च 2020 तक वितरण किया जाना है। जिले के प्रति माह पात्र परिवारों के मान से गेहूँ 66883.30 क्विंटल एवं चावल 15881.70 क्विंटल को आवंटन प्राप्त हो रहा है।
    मार्च 2020 का खाद्यान्न जिले के उचित मूल्य दुकानों पर पहुँच गया है एवं माह अप्रैल, मई 2020 का खाद्यान्न नागरिक आपूर्ति निगम के परिवहनकर्ता द्वारा 10 मार्च 2020 तक पहुँचाया जायेगा।
    उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देश दिये गये है कि 30 मार्च 2020 तक समस्त पात्र हितग्राहियों को माह मार्च, अप्रैल एवं मई 2020 का एक मुश्त खाद्यान्न पात्रता अनुसार वितरण किया जायेगा। शासकीय उचित मूल्य दुकाने निरंतर निर्धारित समय पर खोली जाकर राशन वितरण किया जायेगा। सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को निरंतर भ्रमण कर उचित मूल्य दुकानों से पात्र उपभोक्ताओं को एक मुश्त राशन वितरण के निर्देश दिये गये है।



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