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साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लघु एवं सीमांत कृषकों को मिलेगी पेंशन

विदिशा | 27-फरवरी-2020
 



 

 

 


   


    वृद्वावस्था संरक्षण एवं लघु और सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए आरंभ की गई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत दो हेक्टेयर तक की खेती वाले व 18 से 40 वर्ष के बीच के आयु के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 55 से 200 रूपये मासिक योगदान देने पर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रतिमाह न्यूनतम तीन हजार रूपये की पेंशन दी जाएगी।
   उक्ताशय की जानकारी देते हुए परियोजना संचालक (आत्मा) ने बताया कि यदि किसान की मुत्यु हो जाती है, तो किसान का परिवार पेंशन के रूप में पचास प्रतिशत पेंशन पाने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होती है। इस योजना के तहत खंड स्तर पर स्थित लोक सेवा केन्द्र पर निःशुल्क पंजीयन कराया जा सकता है। जिसके लिए आवेदक को अपना आधार कार्ड एवं बचत बैंक खाता, पी.एम.किसान खाता साथ ले जाना अनिवार्य है।
   पंजीयन का कार्य सीधे रूप में योजना के अधिकारिक पोर्टल http://pmkmy.gov.in पर किसान स्वंय पंजीयन कर सकते हैं।





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