देवास | 30-जनवरी-2020 |
विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों ने कार्यालय अपर कलेक्टर एवं विवाह पदाधिकारी देवास में आवेदन प्रस्तुत किए हैं। इस संबंध में किसी व्यक्ति को कोई दावा आपत्ति हो तो निर्धारित तिथि के भीतर अपर कलेक्टर एवं विवाह पदाधिकारी देवास में उपस्थित होकर लिखित रूप में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। |
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