भिण्ड | 30-जनवरी-2020 |
कलेक्टर श्री छोटेसिंह ने कहा कि समस्त कार्यालय प्रमुखों को उनके यहां पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन निर्धारण हेतु कई बार लिखा जा चुका है। किन्तु आपके द्वारा अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन प्रकरण अनुमोदन हेतु पेंशन कार्यालय को नहीं भिजवाए गए है, जो अत्यन्त खेदजनक है। कलेक्टर ने कहा कि वेतन निर्धारण अनुमोदन की समय-सीमा आयुक्त कोष लेखा द्वारा 31 मार्च 2020 तक बढाई गई है। उन्होंने कहा कि समस्त कार्यालय प्रमुख जिनके यहां वेतन निर्धारण प्रकरण अनुमोदन हेतु लंबित है, वे 31 जनवरी 2020 तक वेतन निर्धारण प्रकरण जिला पेंशन कार्यालय भिण्ड/संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा ग्वालियर में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें, ताकि शासनादेशों के अनुसार कर्मचारियों को उनके ऐरियर व अन्य वित्तीय लाभ समय सीमा में प्राप्त हो सके व वेतन निर्धारण का कार्य शत प्रतिशत किया जा सके निर्देशों का कढाई से पालन किया जाए। इसके साथ ही 31 जनवरी 2020 की स्थिति में सभी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण अनुमोदन का प्रमाण पत्र जिला पेंशन अधिकारी को प्रस्तुत करें। |
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