मण्डला | 31-जनवरी-2020 |
उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि प्रसारण यंत्रों के उपयोग पर सख्ती से पाबंदी लगाने संबंधी आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम 1985 के अंतर्गत ध्वनि प्रसारण यंत्रों को एक निश्चित अवधि में अनुमति प्रदान करने तथा ध्वनि की निर्धारित मात्रा के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत विविध प्रावधानों का सख्ती से पालन कराया जाये। जिला दण्डाधिकारी ने निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार के नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कार्यवाही की जाए। |
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