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पिछडा वर्ग एवं अल्प संख्यक आर्थिक कल्याण योजना में प्रकरण आंमत्रित

श्योपुर | 31-जनवरी-2020
 



 

        पिछडा वर्ग तथा अल्प संख्यक विभाग श्योपुर के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में पिछडा वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल धारी हितग्राहियो से ऋण प्रकरण आमंत्रित किये गये है।
    सहायक संचालक ओबीसी निकिता तामरे ने बताया कि मुख्यमंत्री पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक आर्थिक कल्याण योजना में ऋण के लिए ऋण प्रकरण एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर के माध्यम से भरे जाकर पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा किये जा सकते है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष तक हो तथा जिले के स्थानीय निवासी, पिछडा वर्ग अथवा अल्पसंख्यक वर्ग के होने चाहिए। समस्त दस्तावेजो के साथ 50 हजार तक के ऋण प्रकरण की सुविधा योजना में दी जाती है।



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