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नेशनल लोक अदालत 08 फरवरी 2020 को ओरियेंटल बीमा कंपनी के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के साथ की प्रीसिटिंग

गुना | 31-जनवरी-2020
 



 

 

 




    कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार तथा जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना श्री राजेश कुमार कोष्टा के कुशल मार्गदर्शन में इस वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत 08 फरवरी 2020 को जिला स्तर पर एवं तालुका न्यायालय-चांचौड़ा, राघौगढ़ एवं आरोन में आयोजित की जा रही है।
    उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी.(मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर तथा बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी मामले तथा बैंक रिकवरी, 138 एनआईएक्ट, जलकर, एवं विद्युत संबंधी पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) आदि राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकरण हेतु रखा जाना है।
    सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-गुना श्री ए.के.मिश्र द्वारा ओरियेंटल बीमा कंपनी के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं तथा आवेदक अधिवक्ताओं के साथ जिला न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर. सेन्टर में प्रीसिटिंग कर मोटर दुर्घटना के लगभग 08 क्लेम प्रकरणों को आपसी समझौते से राजीनामा के आधार पर निराकरण कराये जाने हेतु 08 फरवरी 2020 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु चिन्हांकित किया।
    उक्त बैठक में ओरियेंटल कंपनी के संभागीय प्रबंधक श्री लक्ष्मण डाडवानी, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दीपक शर्मा, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ श्री प्रशांत सिसौदिया बीमा कंपनी के अधिवक्ता, श्री विनय कुमार जैन, श्री अविनाश ताटके, श्री पंकज श्रीवास्तव, श्री संजय श्रीवास्तव, श्री मोहर सिंह गोरा, श्री कांति कुमार शर्मा, श्री नीरज शाहू, श्री देवेन्द्र रघुवंशी, श्री अतुल वाजपेयी, श्री कुलदीप तोमर, श्री अभय सिंह चौहान आदि उपस्थित रहे।




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