छतरपुर | 31-जनवरी-2020 |
श्रम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के नियम 4 एवं 5 में परिवर्तन कर नवीन नियम स्थापित किए गए हैं। नियम चार- रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की विधि मान्यता की कालावधि धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र नियोक्ता द्वारा तथा अधिसूचित बंद किए जाने की तारीख तक विधिमान्य रहेगा। नियम पांच- रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्थापनाओं के उस वर्ग के लिए निर्धारित की गई फीस के भुगतान पर जारी किए जाएंगे। इसके अंतर्गत 3 कर्मचारियों तक वाली समस्त स्थापनाओं के लिए 200 रूपए रजिस्ट्रीकरण फीस रखी गई है एवं 3 से अधिक कर्मचारियों वाली समस्त स्थापनाओं के लिए 250 रूपए रजिस्ट्रीकरण फीस निर्धारित की गई है। सहायक श्रम पदाधिकारी एस.के.एस. चौहान ने बताया कि ऐसे सभी नियोजक जिन्होंने 15 फरवरी 2014 के पूर्व रजिस्ट्रीकरण प्राप्त कर ली है उन्हें इन नियमों के संशोधन के पश्चात नवीन रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य रूप से प्राप्त करने होंगे। |
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