रायसेन | 31-जनवरी-2020 |
उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्री धरणेन्द्र कुमार जैन ने समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मण्डल विभागीय कलेक्टर एवं कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देषित किया है कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 04 के अधीन लोक प्राधिकारी के दायित्वो का 17 बिनदुओं की मैन्यूअल की वेबसाइड अपडेट नही है या साइड नही खुल रही है अथवा वेबसाइड ही नही है तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 04 के अधीन लोक प्राधिकारी के दायित्वो का 17 बिन्दुओ के मैन्यूअल की जानकारी वेबसाइड पर तत्काल अद्यतन कर कड़ाई से पालन करे। |
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