आगर-मालवा | 07-जनवरी-2020 |
कलेक्टर श्री संजय कुमार ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई आयोजित कर जिले के दूर-दराज क्षेत्रों से आएं 135 आवेदकों की समस्या सुनी। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आवेदकों द्वारा दिए गए आवेदनों में त्वरित कार्यवाही कर निराकरण करना सुनिश्चित करें। शिकायतों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लेटलतीफी न करें। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एनएस राजावत, संयुक्त कलेक्टर अवधेश शर्मा सहित समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद रहें। क्रय की गई भूमि, कम्प्यूटर रिकार्ड में अमल करवाई जाए आवेदक बद्रीलाल पिता रूग्गा निवासी खांकरी ने क्रय की गई भूमि को कम्प्यूटर रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु आवेदन दिया। आवेदक ने बताया कि उसके द्वारा गांव की भूमि सर्वे नम्बर 396 रकबा 1.00 हैं, मे से रकबा 0.10 आरी भूमि क्रय की गई है। जिसका विधिवत् नामांतरण भी करवाया गया है। उक्त भूमि की पटवारी द्वारा भू-अधिकार पुस्तिका भी प्रदान कर दी गई है। किन्तु क्रय की गई भूमि का कम्प्यूटर रिकार्ड में अमल नहीं करवाई गई है। जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त भूमि का हल्का पटवारी से कम्प्यूटर रिकार्ड में अमल करवाएं। एक अन्य आवेदक उम्मेसिंह पिता बापूसिंह निवासी आवर ने उसकी भूमि का बटवारा पंजी की नकल प्रदान करवाने हेतु आवेदन दिया। आवेदक ने बताया कि उसके भाईयों द्वारा बिना किसी सूचना दिए उसकी भूमि का बंटवारा किया गया है। जिसकी बंटवारा पंजी की नकल हेतु कई बार संबंधित को आवेदन देने के बावजूद भी नहीं प्रदाय की जा रही है। कलेक्टर ने तहसीलदार को दोनों आवेदन शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। खाता नम्बर त्रुटि से मुआवजा राशि दूसरे के खाते में चली गई है, सही खाते डलवाई जाए आवेदिका राजूबाई पति रूपसिंह निवासी दौलतपुर तहसील आगर ने गलत खाते में डाली गई मुआवजा राशि को सही खाते में डलवाने हेतु आवेदन दिया। आवेदिका ने बताया कि उसे अति-वृष्टि से सोयाबीन फसल नुकसानी हेतु 45 हजार 142 रुपए की मुआवजा राशि स्वीकृत हुई थी। मुआवजा राशि लेने के लिए दिए गए खाता नम्बरों में संबंधित की त्रुटि होने तथा खाता नम्बर गलत दर्ज होने से राशि किसी अन्य व्यक्ति के खाते में चली गई है। खाता नम्बर दुरूस्त करवाकर राशि सही खाते में डलवाई जाए। कलेक्टर ने आवेदन निराकरण हेतु आगर तहसीलदार को निर्देश जारी किए गए। शासकीय एवं मंदिर की भूमि से अवैध कब्जे की जांच कर हटवाएं आवेदक सूरज पिता मांगीलाल एवं गिरधारी पिता उंकार निवासी फेटी ने अनावेदक द्वारा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर प्लाट विक्रय करने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन में बताया गया कि गांव के एक अनावेदक द्वारा शासकीय एवं मंदिर की वर्षों पुरानी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान निर्माण हेतु प्लॉट का विक्रय किया जा रहा है। भूमि की जांच कर अवैध कब्जा रोका जाए। कलेक्टर ने तहसीलदार नलखेड़ा को उक्त भूमि की जांच करने के निर्देश जारी किए गए। सिंचित भूमि का असिंचित के मान से मुआवजा स्वीकृत हुआ, सही मुआवजा दिलवाएं आवेदक नारायण पिता नानूराम निवासी धनोरा ने आवेदन दिया कि उसकी गांव में स्थित भूमि कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजनान्तर्गत डूब क्षेत्र में गई है। उक्त भूमि पर कुएं के माध्यम से सिंचाई की जाती है। किन्तु त्रुटिवश सिंचित भूमि को अंसिचित दर्ज करने से मुआवजा राशि असिंचित के मान से स्वीकृत की गई है। आवेदक ने बताया कि उक्त भूमि पर सिंचाई हेतु एक विद्युत कनेक्शन भी उसके द्वारा लिया गया है। सिंचित को अंसिचित करने में हुई त्रुटि को सही कर सिंचित के मान से मुआवजा स्वीकृत करवाया जाए। कलेक्टर ने एसडीएम सुसनेर को आवेदन निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। अति-वृष्टि से फसल नुकसानी का मुआवजा दिलवाए आवेदिका देवबाई सहित अन्य दो आवेदक ने आवेदन देकर बताया कि अतिवृष्टि से सोयाबीन फसल नुकसानी हेतु मिलने वाली मुआवजा राशि नहीं मिली है। संबंधित हल्का पटवारी से बात करने पर शीघ्र राशि खाते डालने का आश्वासन दिया गया था। किन्तु दो माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी मुआवजा राशि नहीं मिली है। साथ ही क्षेत्र के अन्य किसानों को मुआवजा राशि कब से मिल चुकी है। मुआवजा राशि नहीं मिलने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राशि दिलवाई जाए। कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदार को आवेदन का निराकरण करने के निर्देश दिए। |
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