शहडोल | 04-जनवरी-2020 |
कलेक्टर श्री ललित दाहिमा ने श्री समयलाल गुप्ता खनिज निरीक्षक ब्यौहारी को मुख्यमंत्री हेल्पलाईन पोर्टल में समय सीमा में प्रकरणों को निराकृत नही करने पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर सात दिवस में जिला खनिज अधिकारी शहडोल के अभिमत के साथ स्वंय उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है समय पर जवाब प्रस्तुत नही किये जाने पर यह माना जायेगा कि इस सबंध में आपको कुछ कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी। जारी कारण बताओं सूचना पत्र में कहा गया है कि शिकायतों का निराकरण नही करना एवं लंबित रखना अपत्तिजनक है। वरिष्ठ कार्यालय की निरंतर अवहेलना करना शासकीय कार्य में लापरवाही एवं स्वेछाचारिता का परिचयक है तथा यह कृत मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरित है। इस सबंध में एक सप्ताह के भीतर स्पष्ट करे कि क्यों न आपके विरू़द्व मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गींकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 के तहत कार्यवाही की जाए। |
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