मुरैना | 05-जनवरी-2020 |
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा विभागीय भविष्य निधि के लेखों का रख-रखाव एवं अंतिम भुगतान प्राधिकृत करने का कार्य जिला पेंशन कार्यालयों को सौंपा गया है। इस निर्देश के पालन में जिला पेंशन कार्यालय में विभागीय भविष्य निधि के लेखों के संधारण एवं अंतिम भुगतान प्राधिकृत करने का कार्य किया जायेगा। समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से कहा गया है कि प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यरत विभागीय भविष्य निधि कर्मचारी के जमा एवं आहरण की जानकारी डीपीएस पासबुक, अकाउन्ट स्लिप व अन्य संधारित अभिलेख तथा आहरण राषियों स्वीकृत आदेश जिला पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत करें। डीपीएफ के प्राप्ति एवं भुगतानों संधारित एवं सत्यापित करते हुए 31 मार्च 2019 की स्थिति में आहरण एवं संवितरण अधिकारी प्रत्येक कर्मचारी अंतिम शेष तथा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा तथा 31 मार्च 2020 की स्थिति में पुनः व्याज सहित अंतिम शेष की गणना की जाकर लेखा प्रस्तुत किया जाएगा। जो 1 अप्रैल 2020 की स्थिति में प्रारंभिक शेष रूप में सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाएगा। जिसमें पुनः परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा। |
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