रतलाम | 28-दिसम्बर-2019 |
पीएम फसल बीमा योजना अंतर्गत उद्यानिकी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना के प्रचार वाहन को विधायक आलोट श्री मनोज चावला ने शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी तथा उद्यानिकी उपसंचालक श्री पी.एस. कनेल भी उपस्थित थे। प्रचार रथ रतलाम जिले में 3 दिन तक विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर किसानों को फसल बीमा तथा प्रीमियम की जानकारी देगा। अधिसूचित उद्यानिकी फसलों के लिए प्रीमियम दर निम्नानुसार है- टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी की बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 61 हजार 520 रूपए 50 पैसे है। इसमें कृषक को प्रति हेक्टेयर 3076 रुपए अपनी ओर से देना होंगे। इसी प्रकार हरी मटर की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 25 हजार 593 रूपए है, कृषक को 1280 रुपए देना होंगे। लहसुन के लिए प्रति हैक्टेयर बीमित राशि 47 हजार 325 रूपए है, कृषक को 2366 रुपए देना होंगे। धनिया के लिए बीमित राशि 25 हजार 593 रूपए है, कृषक को 1280 रुपए देना होंगे। आम के लिए 51 हजार 236 प्रति हेक्टेयर है, कृषक को 2562 रुपए देना होंगे। अनार के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 1 लाख 22 हजार 850 है, किसान को 6143 रुपए देना होंगे। अंगूर के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 1 लाख 46 हजार 250 रूपए है, किसान को 7313 रुपए देना होंगे। आलू के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 78 हजार 750 रूपए तथा 47हजार 287 रुपए है, कृषक को 3938 रूपए तथा 2364 रुपए देना होंगे तथा प्याज के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 47 हजार 325 रूपए है, कृषक को 2366 रुपए देना होंगे। अऋणी कृषक अपने संबंधित बैंक जहां कृषक का ऋण बचत बैंक खाता हो या सीएससी सेंटर पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके खाते से प्रीमियम जमा कर बीमा करा सकते हैं। कृषक अपने साथ भू-अधिकार पुस्तिका, बुवाई प्रमाण पत्र, पूर्णता भरा हुआ प्रस्ताव पत्र, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड लाए। आधार कार्ड अनिवार्य है, योजना के बारे में जानकारी के लिए 1800 233 5018 पर कॉल किया जा सकता है। बीमा कराने की अंतिम तिथि आगामी 31 दिसंबर है। |
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